Allahabad High Court ने आरोपी सीओ के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया , महिला जज की अदालत में पेश होकर माफी मांगनी होगी
Allahabad High Court ने मुरादाबाद के सीओ ठाकुरद्वारा राजेश कुमार तिवारी को महिला जज की अदालत में पेश होकर बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया है। दरअसल, 24 जुलाई को सीओ छेड़खानी व दलित उत्पीड़न मामले में पीड़िता का कलमबद्ध बयान दर्ज कराने अदालत पहुंचे थे।
वहां महिला जज ने जांच अधिकारी का नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं सीओ ठाकुरद्वारा हूं…नाम रिकॉर्ड में पढ़ लो। इस पर अदालत ने एतराज जताया तो सीओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में नाम बताया और रौब दिखाते हुए वहां से निकल गए थे।
महिला सिविल जज ने सीओ के बर्ताव की शिकायत मुरादाबाद सीजेएम व जिला जज से की। इसके बाद जिला जज ने एसएसपी के माध्यम से सीओ को तलब कर मामले की जानकारी Allahabad High Court को भी दी। Allahabad High Court ने स्वत: मामले का संज्ञान लिया। प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने आरोपी सीओ के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। सोमवार को आरोपी ने Allahabad High Court में सफाई पेश की और अदालत के अनादर के लिए माफी की गुहार लगाई।
प्रकरण की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने कहा कि सीओ को उस महिला जज की अदालत में पेश होकर माफी मांगनी होगी, जहां उन्होंने हेकड़ी दिखाई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 नवंबर तक स्थगित कर सीओ ठाकुरद्वारा को महिला जज की अदालत में पेश होकर उनसे माफी मांगने की मोहलत दी है।

