Bareilly: चार जून सुबह छह बजे से मतगणना समाप्त होने तक जिले में मादक पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध
Bareilly और आंवला लोकसभा सीट की मतगणना चार जून को होगी। सीबीगंज के परसाखेड़ा में मतगणना होनी है। चुनाव आयोग के निर्देश के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार चार जून सुबह छह बजे से मतगणना समाप्त होने तक जिले में मादक पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें देसी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर, मॉडल शाप, बार व भांग की सभी थोक व फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
बरेली और आंवला लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में सात मई को मतदान हुआ था। बरेली सीट पर 57.88 फीसदी मतदान हुआ था। आंवला में 57.08 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इसी के साथ प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया था। परसाखेड़ा में चार जून को पांच स्तरीय सुरक्षा घेरे में मतों की गिनती होगी। बैरियर, पार्किंग, प्रवेश द्वार की बैरिकेडिंग समेत हॉल के अंदर और बाहर सुरक्षा घेरा होगा।
कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि नौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हॉल में एक-एक आरओ टेबल समेत 14-14 टेबल लगाए जाएंगे। प्रत्येक टेबल पर चार कार्मिक होंगे। चरणवार परिणाम की सूचना सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ मतगणना हॉल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

