उत्तर प्रदेश

Bareilly: चार जून सुबह छह बजे से मतगणना समाप्त होने तक जिले में मादक पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध

Bareilly और आंवला लोकसभा सीट की मतगणना चार जून को होगी। सीबीगंज के परसाखेड़ा में मतगणना होनी है। चुनाव आयोग के निर्देश के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार चार जून सुबह छह बजे से मतगणना समाप्त होने तक जिले में मादक पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें देसी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर, मॉडल शाप, बार व भांग की सभी थोक व फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। 

बरेली और आंवला लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में सात मई को मतदान हुआ था। बरेली सीट पर 57.88 फीसदी मतदान हुआ था। आंवला में 57.08 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इसी के साथ प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया था। परसाखेड़ा में चार जून को पांच स्तरीय सुरक्षा घेरे में मतों की गिनती होगी। बैरियर, पार्किंग, प्रवेश द्वार की बैरिकेडिंग समेत हॉल के अंदर और बाहर सुरक्षा घेरा होगा। 

कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि नौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हॉल में एक-एक आरओ टेबल समेत 14-14 टेबल लगाए जाएंगे। प्रत्येक टेबल पर चार कार्मिक होंगे। चरणवार परिणाम की सूचना सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ मतगणना हॉल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 

लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र की नींव का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और मतगणना का दिन इसका चरम होता है। बरेली और आंवला लोकसभा सीट की मतगणना 4 जून को होनी है, जो हमारे समाज और नैतिक मूल्यों पर व्यापक प्रभाव डालती है। सीबीगंज के परसाखेड़ा में होने वाली इस मतगणना के दौरान मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें देसी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर, मॉडल शॉप, बार और भांग की सभी थोक और फुटकर दुकानें शामिल हैं। यह प्रतिबंध 4 जून को सुबह 6 बजे से मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

सामाजिक प्रभाव:

मतगणना के दौरान मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय समाज में अनुशासन और शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मतगणना जैसी संवेदनशील प्रक्रिया चल रही होती है, तब समाज में हिंसा और अव्यवस्था की संभावना बढ़ जाती है। मादक पदार्थों का सेवन अक्सर इन समस्याओं को और बढ़ा सकता है। इस प्रतिबंध से समाज में शांति और सद्भावना बनी रहेगी, जिससे मतगणना प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सकेगी।

इसके अलावा, मतगणना के दिन सुरक्षा के पांच स्तरीय घेरे की व्यवस्था की गई है, जिसमें बैरियर, पार्किंग, प्रवेश द्वार की बैरिकेडिंग समेत हॉल के अंदर और बाहर सुरक्षा घेरा शामिल है। इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था न केवल मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, बल्कि समाज में सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ाती है।

नैतिक प्रभाव:

चुनाव और मतगणना प्रक्रियाओं का नैतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में चुनाव एक नैतिक जिम्मेदारी है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। मतगणना के दौरान मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना इस नैतिक जिम्मेदारी को और भी मजबूती से स्थापित करता है। यह प्रतिबंध समाज को यह संदेश देता है कि चुनाव और मतगणना के समय नागरिकों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की गतिविधि से बचना चाहिए जो इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।

मतगणना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ हॉल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इससे मतगणना की गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी, जो नैतिकता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मूल्यांकन:

मतगणना के दिन मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से अत्यंत सकारात्मक है। यह समाज में अनुशासन, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और नागरिकों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग बनाता है।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव और मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, और यह प्रतिबंध इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें अपने समाज में ऐसे निर्णयों का समर्थन करना चाहिए जो नैतिक और सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाते हैं, और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं।

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