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तंबाकू के उपयोग और धूम्रपान से संबंधित विषयों पर आयोजित कानूनी साक्षरता शिविर

मुजफ्फरनगर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सलोनी रस्तोगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डर के अनुसार मा० जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजीव शर्मा के कुशल निर्देशन में कोविड-१९ के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो का अनुपालन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर की ओर से जिला चिकित्सालय के रेड क्रास भवन में तम्बाकू सेवन व धूम्रपान से हानिया से सम्बन्धित विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

उन्होने आम जनमानस को बताया कि भारत वर्ष में तम्बाकू व धूम्रपान का सेवन आम बात हो गयी है, छोटे छोटे बच्चे जो भारत का भविष्य है वह भी गुटका, सिगरेट, का सेवन कर रहे है।

उन्हे नही मालूम की इसका उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड रहा है इन्ही पदार्था के सेवन से उनके अन्दर अपराधिक मानसिकता उत्पन्न होती है तथा अनेको प्रकार की गम्भीर बीमारियां जन्म लेती है।

जिनका उपचार कराया जाना आसान नही है। उन्होने बताया कि इन पदार्था के सेवन से मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाता है। सचिव द्वारा बताया गया कि सभी लोगो को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए तम्बाकू, गुटका, धूम्रपान के सेवन से बचना चाहिए क्योकि स्वस्थ्य शरीर से आत्म विश्वास बढता है।

तम्बाकू, व धूम्रपान के उत्पादो पर चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है। शैक्षणिक संस्थानों के आस पास तम्बाकू, बीडी, सिगरेट, गुटके की दुकान नही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना दण्डनीय अपराध है। उनके द्वारा उ०प्र० राज्य सकरार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए आिथर्क रूप से अक्षम व्यक्तियों को यदि वे अपने मुकदमें की पैरवी करने में असमर्थ है

तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जायेगा। शिविर में उपस्थित लोगो को संविधान में किये गये मौलिक कर्त्वयों की भी जानकारी दी गयी 

कोविड-१९ के बचाव के उपाय के सम्बन्ध में सभी को जागरूक किया गया। इस अवसर पर डा० मनोज कुमार, नवीन िंसंह, ममता शर्मा, नीलू, साक्षी आदि भी उपस्थित रहे।

सलोनी रस्तोगी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन १० अप्रैल दिन द्वितीय शनिवार, को दीवानी न्यायालय परिसर व वाहृय न्यायालय बुढाना, कलक्ट्रेट मुजफ्फरनगर में किया जायेगा।

जिसमें आपराधिक १३८ एन० आई० उक्ट, बैक रिकवरी, मोटर, दुर्घटना प्रतिकर याचिका, टेलीफोन, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण राजस्व वाद, तथा सिविल वादो को निस्तारण किया जायेगा। 

News Desk

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