किशोरी को घर ले जाकर दुष्कर्म का आरोप, मुंह बांधकर उसे बाथरूम में बंद कर दिया
मुजफ्फरनगर। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी कुछ लोग थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि गांव में उनकी किराना की दुकान है। परिवार की किशोरी दुकान बंद कर रही थी। इस दौरान गांव का युवक जबरन उसका हाथ खींचकर दुकान से बाहर ले आया।
आरोप है कि उसे डराकर घर में रखे ढाई लाख रुपये और आभूषण मंगवा लिए तथा उसे अपने घर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। युवक पर संदेह होने पर उसके घर पहुंचे तो किशोरी का मुंह बांधकर उसे बाथरूम में बंद कर दिया।
आरोप है कि परिवार की महिलाओं ने विरोध करने पर उनसे मारपीट की। पुलिस ने आरोपित युवक और किशोरी के परिवार के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस ने किशोरी से घटना की जानकारी ली। इंस्पेक्टर यशपाल सिंह का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
छेड़छाड़ के आरोप से मुकरी पीड़िता, आरोपित बरी
नाबालिग छात्रा की लज्जा भंग करने तथा छेड़छाड़ के आरोप में जेल गए युवक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में पीड़िता सहित चश्मदीद भी पक्षद्रोही साबित हुए। शहर स्थित एक इंटर कालेज में कक्षा नौ में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया था
कि 10 अगस्त, 2017 को जब वह टेंपो में बैठकर कालेज जा रही थी तो सुजड़ू गांव निवासी अब्दुल्ला पुत्र अमीर हसन ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया था।
पीड़िता ने 161 तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गए 164 सीआरपीसी के बयान में भी आरोपों की पुष्टि की थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट के जज संजीव कुमार तिवारी के समक्ष हुई थी।
पीड़िता सहित एक चश्मदीद तथा पीड़िता की मां व भाई अपने बयानों से पलट गए थे। अभियोजन की याचना पर उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

