दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में Abdullah Azam और तंजीन फातिमा कोर्ट में तलब
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता Azam Khan के बेटे और स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनके वकील की तरफ से नई-नई दलीलें रखते हुए और समय की मांग करते हुए स्थगन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
अदालत ने इस मामले में अब 313 दंड प्रक्रिया के तहत अब्दुल्ला आजम, पिता Azam Khan और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा (Tazeen Fatma) का बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में तलब किया है। तीनों लोगों को 9 जनवरी 2023 को इस मामले में अदालत में पेश होना है।
Azam Khan के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामला अदालत में है। आजम के वकील को गवाह कृष्ण अवतार (krishna avatar) से ज़िरह करनी थी। मगर, उनके द्वारा अदालत में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके साथ उन्होंने हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन देने के लिए अदालत से 6 दिनों का समय मांगा। जिस पर अभियोजन ने धारा- 309 के प्रावधान का हवाला दिया और आपत्ति दर्ज कराई। अदालत ने आजम खान के वकील की याचिका को खारिज कर अभियुक्तों के बयान दर्ज कराने के लिए 9 जनवरी 2023 की तारीख तय की।
अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि, अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में गवाह विवेचक किशन अवतार से शुक्रवार को जवाब तलब होने थे। मगर, बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। ज़िरह का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली को 313- दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान अभियुक्त का अंकित कराने के लिए 9 जनवरी 2023 की तारीख सुनिश्चित की गई।
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला साल 2017 में सामने आया था। Azam Khan के बेटे अब्दुल्ला आजम पहली बार यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। अब्दुल्ला यूपी के स्वार विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी थे। उनके मुकाबले चुनाव में कांग्रेस नेता और रामपुर नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां थे। काजिम अली खान ने अब्दुल्ला आज़म के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसमें अब्दुल्ला की उम्र कम होने का दावा किया गया था।