उत्तर प्रदेश

फर्जी पेन कार्ड मामला : आजम खान व उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के आदेश

सांसद आजम खान की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें उनको व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एपेक्नेस कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में जमानत दे दी। आजम खान और उनके बेटे फरवरी 2020 से हीं सीतापुर जेल में बंद हैं,और अभी पोस्ट कोविड परेशानी के वजह से अस्पताल में भर्ती हैं।

आपको बता दें की सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने एक अंतरिम आदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को एक आपराधिक मामले में जमानत दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में संबंधित निचली अदालत द्वारा चार सप्ताह के भीतर मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। ये मामला फर्जी पेन कार्ड से जुड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड और पासपोर्ट के मामले में अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ये दोनों मुकदमे बीजेपी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक आकाश सक्सेना ने कराए थे।

 

News Desk

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