Bulandshahr News: आगरा, मथुरा घुमाने के बहाने ले जाकर किया रेप, दोषी को 10 साल का कठोर कारावास
Bulandshahr News: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट एलांगविद रेप केसिस) बुलंदशहर कोर्ट न.3 के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने हाईस्कूल की नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर अगवा कर रेप करने के मामले में दोषी ज्ञानी पुत्र अमरसिंह निवासी ग्राम गेंदामई थाना हसायन (Thana Hasayan) जनपद हाथरस को 10 साल कठोर कारावास व 10 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है
एडीजे पोक्सो-3 बुलन्दशहर के विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र सिंह राघव ने बताया कि 19 अप्रैल 2013 को बुलंदशहर कोतवाली नगर में एक पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 14 मार्च 2013 को जंगल में शौच के लिए गई थी जिसके बाद से काफी तलाश किया मगर वह नहीं मिली
बाद में पता चला कि ट्रक ड्राइवर ज्ञानी पुत्र अमर सिंह निवासी मैदामई थाना हसायन जिला हाथरस अगवा कर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की और कुछ समय बाद किशोरी को आरोपी के घर से बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया।आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोपी पीड़िता से अधिक उम्र का था।
ADJ POCSO-3 Bulandshahr के विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र सिंह राघव (Special Public Prosecutor Dharmendra Singh Raghav) ने बताया पीड़िता हाई स्कूल की छात्रा थी और आरोपी युवक उसे आगरा और मथुरा घुमाने के बहाने ले गया था और अपनी भाभी के घर रखा था। पीड़िता के साथ दुराचार भी किया गया था।
बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने कोतवाली नगर बुलंदशहर में मामला दर्ज किया। अभियुक्त ज्ञानी पुत्र अमरसिंह निवासी ग्राम गेंदामई थाना हसायन जनपद हाथरस द्वारा वर्ष-2013 में थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी
जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-259/2013 धारा 363,366,376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। दौराने विवेचना, उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त ज्ञानी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था।
उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी मानीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में मानिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई ।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 पोस्को एक्ट ए लॉन्ग विद रेप केसेस बुलंदशहर के विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र सिंह राघव ने बताया कि कोर्ट के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने दोनों पक्षों की जिरह, प्रस्तुत साक्ष्यों गवाहों के बयानों को सुनने के बाद शुक्रवार को ज्ञानी पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम मैदामई थाना हसायन जिला मथुरा को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है।

