अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको में खाद्यान्न का नियमित वितरण की तिथि 22 जनवरी तक
मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी बी0के0 शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न का वितरण माह जनवरी, 2021 में 05 से 15 जनवरी, 2021 तक समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको में कराया जा रहा है।
अपर आयुक्त महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक दिनांक 15 जनवरी, 2021 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत माह जनवरी, 2021 में चल रहे नियमित वितरण की तिथि 18.01.2021 से बढाकर 22.01.2021 कर दी गयी है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि जिन अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको ने अपना माह जनवरी, 2021 का खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया है, वह अपना खाद्यान्न दिनांक 22.01.2021 तक नियमानुसार ई-पॉस मशीन के माध्यम से कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो का अनुपालन करते हुए प्राप्त कर सकते हैं।
इस सम्बन्ध में उन्होने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वह उक्तानुसार सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय अधिकारियो की उपस्थिति में सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको में खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से बढाई गयी निर्धारित तिथि तक नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।
