Delhi- केजरीवालके खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित, मानहानि मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी को समन जारी
Delhi राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ दायर ईडी की पूरक चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर आदेश सुनाने के लिए 4 जून की तारीख तय की है.
Delhi राऊज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम ने दिल्ली भाजपा के मीडिया विभाग के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दिल्ली की मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को स्वीकार कर लिया. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले के संबंध में दिल्ली की मंत्री आतिशी को 29 जून को पेश होने के लिए बुलाया है.
Delhi अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के संबंध में फैसला 4 जून के लिए सुरक्षित रख लिया. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. एजेंसी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. ईडी ने आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है.

