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मुजफ्फरनगर में डीएम ने भी जारी किये आदेश, ये रहेगी जिले में अनलॉक की व्यवस्था

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने हेतु अनलॉक-4 के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश जारी किए हैं।जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने शासनादेश के मुजफ्फरनगर मे निम्नवत निर्देश लागू किए है।

कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनलॉक-4 के दौरान अनुमन्य गतिविधियां रहेंगी। जिलाधिकारी के निर्देशानुसा समस्त स्कूल,कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान छात्रो एवं सामान्य शैक्षणिक कार्य हेतु 30 सितम्बर 2020 तक बन्द रहेंगे।

यद्यपि निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगा। ऑन-लाईन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इन्हे प्रोत्साहित किया जाएगा। 21 सितम्बर,2020 से स्कूलो मे टीचिंग/नॉन टीचिंग 50 प्रतिशत स्टॉक को ऑनलाईन शिक्षा/परामर्श सम्बन्धी कार्यो के लिए बुलाया जा सकता है।

इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर पडने वाले क्षेत्रो मे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियो को अध्यापको से मार्ग-दर्जन हेतु स्कूलो मे स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी।

किन्तु इसके लिए विद्यार्थियो के माता-पिता/अभिभावको की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था 21 सितम्बर 2020 से लागू होगी। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों,आईटीआई, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशलो मे अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार मे पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केन्द्रो मे कौशल अथवा प्रशिक्षण की अनुमति रहेगी।

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान,भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षण प्रदान करने वालो को इस अनुमति होगी। उक्त प्रकार से जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. द्वारा अनलॉक-4 के सम्बन्ध मे विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं।

News-Desk

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