Punjab प्लॉट आवंटन के मामले में लुधियाना इम्प्रूवमैंट पूर्व चेयरमैन रमन बालासुब्रमण्यम सहित 5 पर FIR
Punjab विजिलेंस ब्यूरो ने लुधियाना इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट (एल.आई.टी.) के पूर्व चेयरमैन रमन बालासुब्रमण्यम समेत कार्यकारी अधिकारी कुलजीत कौर, एस.डी.ओ. अंकित नारंग, सेल्ज क्लर्क प्रवीन कुमार, क्लर्क गगनदीप और चेयरमैन के पी.ए. संदीप शर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है.
इस मामले में आरोपी पी.ए. संदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है और अगली जांच जारी है. इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कुछ अलॉटियों की मौत के बाद उनके प्लाट रिश्वत लेकर कुछ अनाधिकृत लोगों को बेच दिए.
राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो ने एल.आई.टी. के जूनियर सहायक हरमीत सिंह और कार्यकारी अधिकारी कुलजीत कौर को रिश्वतखोरी के एक मामले में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए 14 जुलाई को रंगे हाथों काबू किया था. इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं 7, 7 ए और 120-बी आईपीसी के तहत पहले ही थाना विजिलेंस लुधियाना में एफआईआर नंबर 8 तारीख 14.07.2022 को दर्ज की हुई है.
उन्होंने बताया कि उक्त केस की गहराई से जांच के दौरान यह बात सामने आई कि एल.आई.टी के अधिकारियों ने भ्रष्ट रवैया अपनाते हुए एस.बी.एस. नगर में प्लॉट नंबर 9-बी, ऋषि नगर में 102, 103, 104, 105, 106-डी और सराभा नगर में 366-बी और 140 नंबर प्लॉट अवैध और भ्रष्ट तरीकों द्वारा अलॉट किए, जोकि स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों (एल.डी.पी.) और ट्रस्ट की अन्य योजनाओं के अंतर्गत आते थे, परन्तु अनाधिकृत व्यक्तियों को मोटी रिश्वत लेकर बेच दिए गए.
प्रवक्ता ने कि जांच के दौरान यह पाया गया है कि कुछ अलॉटियों की मौत हो गई थी और उनके प्लॉट भी कुछ अनाधिकृत व्यक्तियों को अलॉट किए गए और निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर मोटी रिश्वत लेने के सबूत मिले हैं. इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7 ए, 8, 12, 13(2) और आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 471, 120-बी के तहत एफआईआर नंबर 09 के तहत विजिलेंस ब्यूरो के आर्थिक अपराध विंग के पुलिस थाना लुधियाना में केस दर्ज कर एल.आई.टी. के आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध अगली कार्यवाही जारी है.
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