मुजफ्फरनगरः कोविड के कारण जिन बच्चों के माता-पिता की हो चुकी मौत, ऐसे बच्चों की बाल कल्याण समिति को दे सूचना
मुजफ्फरनगर। कोविड-१९ के कारण जिन बच्चों के माता-पिता या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है या ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता कोविड-१९ से संक्रमित होने के कारण अस्पताल/होम आईसोलेशन में हैं और इन बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है
ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उनके पुर्नवासन हेतु आवश्यक कार्यवाही किशोर न्याय अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति द्वारा की जायेगी।
ऐसे बच्चों के संबंध में चाइल्डलाइन-१०९८ एवं महिला हेल्पलाईन-१८१ को सूचित किया जा सकता है। बच्चों के चिन्हांकन में ग्राम निगरानी समिति एवं मोहल्ला निगरानी समिति सहित विभिन्न स्तरों पर गठित बाल संरक्षण समितियों का सहयोग भी लिया जायेगा। ऐसे बच्चों का प्रकरण मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित बाल कल्याण समिति के समक्ष आनलाईन/आफलाईन प्रस्तुत किया जायेगा।
जनपद के सभी सम्मानित व्यक्तियों एवं परिवारों से अनुरोध है कि यदि उनके संज्ञान में या उनके आस-पास ऐसा कोई बालक है, जिसके माता-पिता या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है या ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता कोविड-१९ से संक्रमित होने के कारण अस्पताल/होम आईसोलेशन में हैं और इन बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है
तो इसकी सूचना तत्काल मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित बाल कल्याण समिति या चाईल्डलाईन के टोल फ्री नम्बर-१०९८ या महिला हेल्पलाईन के टोल फ्री नम्बर-१८१ पर दें, जिससे बच्चों के उचित पुर्नवासन की कार्यवाही की जा सके। महामारी के दौरान गैर कानूनी रूप से बच्चों को गोद दिए जाने से संबंधित संदेश भी प्रकाश में आये हैं
जो गैर कानूनी तथा दण्डनीय हैं। ऐसे संदेशों के प्रति जन-सामान्य को सजग किया जाना है तथा दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया किशोर न्याय अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कारा (ष्ट्रर्क्र)-केन्द्रीय दत्तक ग्रहण अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/गाइडलाईन के अनुसार सम्पन्न की जाती है। गैर कानूनी रूप से बच्चों को गोद लेना या देना एक दण्डनीय अपराध है।