मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित/नियंत्रित करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश
मुजफ्फरनगर। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, आबकारी अनुभाग-२ द्वारा पत्र दिनांक ०१.०४.२०२१ तथा आबकारी आयुक्त, उ०प्र० प्रयागराज के पत्र दिनांक ०८.०४.२०२१ के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-२०२१ के लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से ४८ घण्टे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक ०२.०५.२०२१ को मतगणना की समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारो ०८ किमी० क्षेत्र में मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए
आबकारी दुकाने (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं ताडी की फुटकर बिक्री की दुकानो) को पूर्णतया बंद रखे जाने एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित/नियंत्रित करने हेतु संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्ता के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।
जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने निर्देश दिये कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-२०२१ में लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद मुजफ्फरनगर में मतदान समाप्ति के ४८ घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक १७.०४.२०२१ की सांय ६ बजे से दिनांक १९.०४.२०२१ को सांय ६ बजे अथवा मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस ०२.०५.२०२१ को मतगणना की समाप्ति तक देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं भांग के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों के साथ-साथ बार अनुज्ञापन, एफ०एल०१६, १७ अनुज्ञापनो के बन्द रखे जायेगे। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापी को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल दय नही होगा।

