Mathura News: शाही ईदगाह परिसर और मंदिर परिसर विवाद पर हाईकोर्ट ने जिला अदालत को दिया 4 महीने में सुनवाई पूरे करने का आदेश
Mathura News: श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मथुरा जिला न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव की तरफ से शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वेक्षण की मांग को लेकर दाखिल अर्जी को चार महीने के अंदर तय करने का निर्देश दिया है।
मंदिर पक्ष की तरफ से हर्षित गुप्ता और रामानंद गुप्ता ने अदालत में अपना पक्ष रखा। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।गौरतलब है कि, मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और और शाही ईदगाह परिसर के साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर मथुरा जिला अदालत में मंदिर पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। मथुरा जिला न्यायालय में लंबे समय से याचिका पेंडिंग होने के चलते याचिकाकर्ता मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट में मंदिर पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल कर कहा गया कि मथुरा जिला अदालत में शाही ईदगाह परिसर और मंदिर परिसर का साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पेंडिंग है। याचिका को जिला न्यायालय जल्द से जल्द सुनवाई कर निस्तारित करने के लिए हाईकोर्ट से निर्देश की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा कोर्ट में दाखिल अर्जी को चार महीने के अंदर तय करने का जिला न्यायालय को निर्देश दिया है। कोर्ट में मंदिर पक्ष के साथ ही वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी के वकील भी पेश हुए।
पूरा विवाद 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक को लेकर है। इसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास तथा 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। इस मामले में हिन्दू पक्ष का दावा है कि काशी और मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी।