Muzaffarnagar : चौ. जगवीर सिंह हत्याकांड में भाकियू अध्यक्ष दोषमुक्त
मुजफ्फरनगर। (Muzaffarnagar)। जनपद मुजफ्फरनगर के बहुचर्चित हत्याकांड में सोमवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए सुबूतों के अभाव में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत को दोषमुक्त कर दिया। 20 साल बाद आ रहे इस फैसले केा लेकर कचहरी परिसर में सुरक्षा बढा दी गयी थी। जगह जगह चैकिंग अभियान चलाया जा रहा था।
इस फैसले को लेकर लोगों की निगाह लगी हुई थी। 6 सितम्बर 2003 को किसान नेता चौ. जगवीर सिंह की उनके पैतृक गांव सिसौली क्षेत्र के गांव अलावलपुर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में उनके पुत्र पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने चौ. नरेश टिकैत सहित अलावलपुर निवासी राजीव उर्फ बिट्टू और प्रवीन को भी नामजद कराया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही राजीव उर्फ बिट्टू और प्रवीन की मौत हो गयी थी। जांच में पुलिस और सीबीसीआईडी ने चौ. नरेश टिकैत केा क्लीनचिट दे दी थी लेकिन वादी के बयान के तहत धारा 319 पर अदालत ने उन्हे आरोपी के रूप में तलब किया हुआ था। इस चर्चित हत्याकांड में लगातार सुनवाई होती रही। कुल मिलाकर चौ0 नरेश टिकैत ही इस मामले में अभियुक्त के रूप में बराबर कोर्ट आते रहे।
चार दिन पूर्व इस मामले में सुनवाई पूरी होते हुए अपर जिला जज पंचम अशोक कुमार ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 17 जुलाई को फैसले की तारीख नियत की थी। बचाव पक्ष के वकील बार संघ के अध्यक्ष अनिल जिंदल ने दो गवाह पेश किये थे। विद्वान न्यायाधीश ने आज सवेरे इस मामले में फैसला सुनाते हुए चौ. नरेश टिकैत को दोषमुक्त करते हुए बाइज्जत रिहा कर दिया।

