Muzaffarnagar News: किसान सेवा सहकारी समिति विक्रेता जयप्रकाश पर साबित हुआ गबन, एसीजेएम प्रथम ने लगाया 20 हजार रुपये का अर्थदंड
Muzaffarnagar News: मुज़फ्फरनगर में किसान सेवा सहकारी समिति भोपा रोड के विक्रेता जय प्रकाश पुत्र मामचंद निवासी गांव उमरपुर लिसोढ़ा खतौली को समिति का करीब 20 हज़ार रुपये का गबन किए जाने के मामले में दोषी ठहराते हुए एसीजेएम प्रथम प्रशांत कु़मार ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
दोषी पर कोर्ट ने 20 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।
घटना का मुकदमा साबित करने के लिए अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने कोर्ट में 10 गवाह पेश किये। उन्होंने बताया कि किसान सहकारी समिति में आराेपी जयप्रकाश मिट्टी का तेल, कपडा व चीनी की बिक्री करता था।
बताया कि 25 नवंबर 1985 से 26 जुलाई 1986 तक हिसाब में 19,934 रुपये की गड़बड़ी पाई गई। इस पर जांच की गई तो आरोपी जय प्रकाश को गबन का ज़िम्मेदार पाया गया।
बताया कि रिकार्ड में 19,934 रुपये सहकारी समिति में जमा नही किया गया। इस कारण तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी ओमप्रकाश ने गत 28 फरवरी 1987 को नई मंडी कोतवाली में धारा 409 आईपीसी के तहत जय प्रकाश के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

