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Muzaffarnagar रामपुर तिराहा कांडः पीएसी के दो सिपाहियों पर गैंगरेप, लूट और छेड़छाड़ दोष सिद्ध, 18 मार्च को आएगा फैसला

 मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar) अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे महिला और पुरूष आंदोलनकारियों को तीस साल पहले जिले के रामपुर तिराहे पर रोका गया। इसके बाद हुए संघर्ष में बरसी गोलियां खाकर सात आंदोलनकारी शहीद हो गये। कई महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोप लगे।

महिलाओं से दुष्कर्म के ऐसे ही एक मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी दो पीएसी के दो रिटायर्ड जवानों को दोषी कराकर दिया। आज अदालत ने दोनों पीएसी के जवानों को गैंगरेप, लूट और छेड़छाड़ के आरोपों पर दोषी करार देते हुए सजा के लिए १८ मार्च का दिन मुकर्रर किया है।

बता दें कि दो अक्टूबर १९९४ को रात के समय दिल्ली जाते समय राज्य आंदोलनकारियों के साथ हुए कथित अत्याचार का गवाह रामपुर तिराहा बना। यहां आंदोलनकारियों का शहीद स्मारक भी है। आज रामपुर तिराहा कांड से जुड़े मामलों के एक केस में आखिरकार तीन दशक बाद फैसले की घड़ी आई। शुक्रवार को सीबीआई बनाम मिलाप सिंह मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-७ के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने फैसला सुनाया।

इस मामले में अदालत पांच मार्च को सुनवाई पूरी कर चुकी थी। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र कुमार और उत्तराखंड संघर्ष समिति के अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने बताया कि रामपुर तिराहा कांड से जुड़े मिलाप सिंह केस में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने १५ मार्च को फैसला सुनाने का दिन तय किया था। फैसले का दिन होने के कारण शुक्रवार को सवेरे से ही न्यायिक परिसर में पूरी गहमागहमी का आलम था। इस फैसले को सुनने के लिए पीड़ितों और आरोपियों के साथ ही भारी संख्या में लोग और मीडिया कर्मी भी कोर्ट परिसर पहुंचे थे।

इसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किये गये थे। डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि इस केस में पीएसी के सिपाही मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप पर रामपुर तिराहा कांड के दौरान आंदोलनकारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने और दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा चल रहा था। २५ जनवरी १९९५ को सीबीआई ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे।

उन्होंने बताया कि एक अक्तूबर, १९९४ को अलग राज्य की मांग के लिए देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे। देर रात रामपुर तिराहा पर पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया।

आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। बताया गया कि पीएसी गाजियाबाद में सिपाही मिलाप सिंह मूल रूप से जनपद एटा के निधौली कलां थाना क्षेत्र के होर्ची गांव का निवासी है तो दूसरा आरोपी सिपाही वीरेंद्र प्रताप मूल रूप सिद्धार्थनगर के गांव गौरी का निवासी है।

News-Desk

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