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Muzaffarnagar: में हिरासत में लिए गए रालोद विधायक राजपाल बालियान, जानें पूरा मामला, देखें वीडियो व तस्वीरें

Muzaffarnagar राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल दल के नेता तथा जनपद के बुढाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजपाल बालियान को  कोर्ट के आदेश पर हिरासत में ले लिया गया। वर्ष 2012 तथा 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान दर्ज हुए 2 मुकदमों में गैर जमानती वारंट जारी होने के चलते रालोद विधायक कोर्ट में पेश हुए थे।

बाद में उन्हे जमानत पर रिहा कर दिया गया। बाद में विधायक राजपाल बालियान ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर में रालोद के बुढाना क्षेत्र से विधायक तथा राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान ने एफटीसी कोर्ट (एमपी-एमएलए) में सरेंडर कर दिया।

विधायक पर 2022 विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। रालोद नेता को 2012 विधानसभा चुनाव में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले में भी उक्त कोर्ट में सरेंडर कर वारंट रिकाल कराने पड़े। हांलाकि इस मामले में रालोद विधायक पहले ही जमानत करा चुके थे।

शुक्रवार को रालोद विधायक दल के नेता तथा बुढाना क्षेत्र से विधायक राजपाल बालियान बालियान ने सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके अधिवक्ता ओमकार तोमर ने बताया कि विधायक पर 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान फुगाना बस स्टैंड पर बिना अनुमति जुलूस निकालने का आरोप है।

उन्होंने बताया कि उक्त मामले में एसआइ मूलचंद कौशिक ने मौजूदा विधायक राजपाल बालियान सहित 10 लोगों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उक्त मामले में विधायक राजपाल बालिया ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

इस दौरान कोर्ट ने उन्हे हिरासत में लेने के निर्देश दिए, जिसके उपरांत कोर्ट में उनका जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। बताया कि 20 हजार रुपये की निजी बंधपत्र पर कोर्ट ने विधायक को जमानत प्रदान कर दी।

एड. ओमकार तोमर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट में पेश न होने पर विधायक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। उन्होंने बताया कि 2012 के उक्त मामले में भी विधायक ने कोर्ट में सरेंडर कर वारंट रिकाल कराए।

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