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मुजफ्फरनगरः जनपद में 02 जून 2021 तक धारा 144 लागू

मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने बताया कि जनपद में आगामी दिनों में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस, रामनवमी, महावीर जयन्ती, ईद-उल-फितर, बुद्व पुर्णिमा तथा ईदुजुहा (बकरीद) आदि अन्य त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है व विभिन्न विद्यालयों/विश्व विद्यालयों एवं संस्थाओं की प्रतियोगीध्सामान्य तथा तकनीकीध्गैर तकनीकी परीक्षाएं आयोजित की जानी है। साथी ही विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवॉछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है।

इसके अतिरिक्त चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करते हुए त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 की सुचिता को प्रभावित कर सकते है तथा चुनाव में लोगो व लोकतांत्रिक अधिकार को डरा धमाकर या प्रलोभिन कर मतदान को प्रभावित कर सकते है। चूकि यह जनपद एक अति संवेदनशील जिला है, विगत अनुभवों के आधार पर इस जनपद में छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रादायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण प्रभावी है, जिसके नियन्त्रण हेतु जनपद में वैक्सीन लगाये जाने का कार्यक्रम भी चल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में सर्म्पूण जनपद के 21 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना में भी प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने बताया कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में 02 जून 2021 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

News Desk

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