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नसीम हत्याकांडः सात दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, तीन साल पहले सुनाई गई थी फांसी की सजा

मुजफ्फरनगर। गांव हरसौली के नसीम हत्याकांड में 11 साल से अधिक समय से जेल में बंद सात दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सभी अभियुक्तों को इससे पहले एडीजे-11 कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था।

शाहपुर क्षेत्र के गांव हरसौली निवासी नसीम की 25 फरवरी 2010 को कुछ लोगों द्वारा घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए हत्या कर दी गई थी। हमले में खलील, रैयान व शकील घायल भी हो गए थे। नसीम के भाई इरफान ने गांव के ही सरफराज, अरशद, शाहिद, फारूख, राशिद, सादिक व मुमताज के खिलाफ हत्या व कातिलाना हमले की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से ही सभी आरोपी जेल में बंद हैं। नसीम हत्याकांड की सुनवाई एडीजे-11 कोर्ट में हुई, जहां न्यायाधीश राजेश भारद्वाज ने सभी सातों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 नवंबर 2018 को फांसी की सजा सुनाई थी।

अभियुक्तों के अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि फांसी की सजा के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की गई, जहां बचाव पक्ष की दलीलों को सुनते हुए हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2019 को सभी की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था।

वहीं इस सजा के खिलाफ आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए जमानत दिए जाने की मांग की। अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि मामले में बचाव पक्ष की दलीलों व उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी सातों अभियुक्तों को जमानत दे दी है।

 

News-Desk

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