एक मुश्त समाधान योजना एक अगस्त, 31 अक्टूबर 2021 तक लागू
मुजफ्फरनगर। एकमुश्त समाधान योजना उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० मुजफ्फरनगर के ऐसे अनुसूचित जाति के ऋण गृहीता जिन्होनें निगम की विभिन्नि योजनाओं यथा स्वतः रोजगार योजना स्वच्छकार विमुक्ति योजना, अनुविनि तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम आदि योजनाओं में ऋण प्राप्त कर निर्धारित अवधि में जमा नहीं किया गया है, को अधिदेय अवशेष/बकाया ऋण में अधिकतम छूट प्रदान कर ऋण अदायगी पर खाता बन्द करने के लिये पुनः एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है।
एकमुश्त समाधान योजना ०१ अगस्त, २०२१ से ३१ अक्टूबर, २०२१ तक लागू है। एकमुश्त समाधान योजना में ऋण बकायेदारों को पुरी धनराशि एक साथ जमा कर खाता बन्द कराने पर निम्न लाभ दिये जायेगें।
१. दण्ड ब्याज की पूरी धनराशि माफ कर दी जायेगी।
२. चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी धनराशि माफ कर दी जायेगी।
३. अधिदेय ऋण बकायेदारों से केवल मूलधन पर ऋण अवधि (३६/६० माह जो भी लागू हो) का ही साधारण ब्याज लेकर खाता बन्द कर ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा।
अतः उक्त योजना में अनुसूचित जाति के समस्त अधिदेय ऋण बकायेदारों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार लाभ प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (स०क०) एवं जिला स्तर पर कार्यालय जिला प्रबन्धक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, डी-३२१, तृतीय तल, विकास भवन, मुजफ्फरनगर में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर एकमुश्त अदायगी पर लाभ प्राप्त कर खाता बन्द करा सकते है।