Delhi Police से नया हलफनामा दायर करने का आदेश-सुप्रीम कोर्ट
पिछले साल दिसंबर में दिल्ली हुए धर्म संसद को लेकर हेट स्पीच के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) द्वारा दाखिल हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जाहिर किया है। दरअसल हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि धर्म संसद के दौरान कोई हेट स्पीच नहीं दी गई। इसपर असंतुष्ट होकर सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से नया हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।
अदालत की तरफ से दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को नया हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का वक्त दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने कहा, “यह हलफनामा पुलिस उपायुक्त द्वारा दायर किया गया है। क्या वो इससे सहमत हैं? या उन्होंने उप निरीक्षक स्तर पर की गई जांच रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया?” अधिकारी ने क्या अपना दिमाग नहीं लगाया।
बता दें कि पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास बनारसीदास चांदीवाला सभागार में हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसको लेकर आरोप है कि कार्यक्रम में हेट स्पीच के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काया गया था। इससे इलाके में दहशत फैल गई।
वहीं मामले की जांच जब दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने की तो उसके मुताबिक इस कार्यक्रम में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी गई। और धर्म संसद पर लगाए गये आरोप निराधार हैं। ऐसे में आगे की कार्रवाई को रोक दिया गया। बाद में इस साल 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामा दायर किया। जिसको लेकर सर्वोच्च अदालत ने असंतोष जाहिर किया है।
बता दें कि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे अपने हलफनामे पर फिर से विचार करने की जरूरत है और वह एक नया हलफनामा दाखिल करेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दो हफ्ते के अंदर ‘बेहतर हलफनामा’ दाखिल करने को कहा है।
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