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शासनादेश दिनांक 09.07.2020 में आंशिक संशोधन किया गया

जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में जारी आदेश संख्या 80/न्यायिक सहायक, दिनांक 09.07.2020 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1730/2020/सीएक्स-3, दिनांक 09 जुलाई 2020 के निर्देशों के अनुक्रम में सम्पूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर में कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से दिनांक 10 जुलाई 2020 की रात्रि 10 बजे से दिनांक 13 जुलाई 2020 की प्रातः05.00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया हैं।

मुख्य सचिव, महोदय उ0प्र0 शासन गृह(गोपन) अनुभाग-3 द्वारा शासनादेश संख्या 1738/2020/सीएक्स-3, दिनांक 10 जुलाई 2020 निर्गत करते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 09.07.2020 में आंशिक संशोधन किया गया है।

 

अतः उक्त के अनुक्रम में इस कार्यालय से निर्गत आदेश संख्या 80/न्यायिक सहायक, दिनांक 09.07.2020 के प्रस्तर-8, जोकि निम्नवत हैः-
‘‘8-इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे जिनमें सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू ( Continuous Units)रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोडकर शेष बन्द रहेेंगे।’’

शासनादेश दिनांक 10.07.2020 के अनुपालन में उक्त प्रस्तर-8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता हैः-

‘इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने तथा ई-कामर्स चलते रहेंगे, जिनमें सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड-19 हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी’’

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा। शेष आदेश यथावत रहेंगे।

News-Desk

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