पीएमसी बैंक: खाते से पचास हजार रुपये निकाल सकेंगे
आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों को राहत देते हुए निकासी सीमा में 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। बैंक के ग्राहक अब अपने खाते से पचास हजार रुपये निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 40 हजार रुपये थी। आरबीआई के इस कदम से बैंक के 78 फीसदी खातेदार अपनी पूरी रकम खाते से निकाल सकेंगे। आरबीआई ने खाताधारकों को एक और सुविधा देते हुए कहा है कि यह रकम पीएमसी बैंक के एटीएम से भी निकाली जा सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आरबीआई से पूछा है
Reserve Bank of India enhances withdrawal limit for depositors of Punjab and Maharashtra Cooperative (PMC) Bank Limited to Rs 50,000. pic.twitter.com/koiedECXQX
— ANI (@ANI) November 5, 2019
कि पीएमसी बैंक खाताधारकों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस आरआई छागला की बेंच ने रकम निकासी पर प्रतिबंध हटाने की मांग वाली खाताधारकों की याचिका पर आरबीआई से 19 नवंबर तक हलफनामा देकर अब तक उठाए कदमों का ब्योरा मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आरबीआई पूरे मामले को अच्छी तरह समझती है और ऐसे मामलों की विशेषज्ञ संस्था है। हम इसके अधिकारों में दखल नहीं देना चाहतेद्व लेकिन जानना चाहते हैं कि खाताधारकों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ऐसे वित्तीय मामलों में आरबीआई ही फैसला ले सकता है, कोर्ट नहीं।साथ ही कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि आरबीआई को निर्देश दिया जाए कि वह खाताधारकों को लॉकर खोलने की अनुमति दे। इस पर कोर्ट ने कहा, हम या कोई भी आरबीआई को कदम उठाने से नहीं रोक सकता। अगर आरबीआई का निर्देश है कि बैंक से दूरी बनाई जाए तो खाताधारकों को इसका पालन करना चाहिए।

