फिल्मी चक्कर

शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और उनकी कंपनी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना

SEBI ने बुधवार को वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ खुलासा करने में चूक और इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों के उल्लंघन के लिए बड़ा जुर्माना लगाया। सेबी के एक आदेश के अनुसार, उन पर संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने के लिए कुल 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शिल्पा और राज ​​वियान इंडस्ट्रीज के प्रमोटर हैं।

यह आदेश सितंबर 2013-दिसंबर 2015 के बीच संस्थाओं द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध (पीआईटी) मानदंडों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए की गई जांच के बाद दिया गया है। अक्टूबर 2015 में वियान इंडस्ट्रीज ने चार व्यक्तियों को 5 लाख इक्विटी शेयरों का तरजीही आवंटन किया और आवंटन में राज ​​और शिल्पा को प्रत्येक को 2.57 करोड़ रुपये की राशि के 1,28,800 लाख शेयर आवंटित किए गए।

इस संबंध में, उन्हें पीआईटी मानदंडों के संदर्भ में कंपनी को समय पर अपेक्षित प्रकटीकरण करना आवश्यक था क्योंकि लेनदेन मूल्य में 10 लाख रुपये से अधिक था। सेबी ने कहा, “यह रिकॉर्ड में है कि पीआईटी विनियमों के तहत संबंधित खुलासे तीन साल से अधिक की देरी से किए गए थे।”

न्यायनिर्णायक अधिकारी सुरेश बी मेनन ने एक आदेश में कहा, “इसलिए, इन तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरा मानना ​​है कि यह मामला नोटिस देने वालों पर मौद्रिक दंड लगाने का पात्र है।”

नोटिस में वियान इंडस्ट्रीज, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा का जिक्र है। शिल्पा और राज ​​फर्म के प्रमोटर हैं। वियान इंडस्ट्रीज को पहले हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

मुंबई की एक अदालत ने कथित तौर पर पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स के जरिए प्रसारित करने से संबंधित एक मामले में कारोबारी राज कुंद्रा की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। उधर, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में मंगलवार को राज कुंद्रा की कंपनी के प्रोड्यूसरों के साथ ही अभिनेत्री गहना वशिष्ठ के खिलाफ भी केस दर्ज किया है।

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन पर भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मंगलवार को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कुंद्रा ने जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने बुधवार को उसे खारिज कर दिया। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उन्हें कोई तत्काल अस्थायी राहत देने से भी इनकार कर दिया था।

 

News Desk

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