तेजवीर सैनी हत्याकांड

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Muzaffarnagar शाहपुर के तेजवीर सैनी हत्याकांड में बड़ा फैसला, सगे भाई सुखपाल को उम्रकैद; अदालत ने कहा- ‘राम जैसे भाई की हत्या जघन्य अपराध’

Muzaffarnagar शाहपुर के तेजवीर सैनी हत्याकांड में अदालत ने मृतक के सगे भाई सुखपाल को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 22 अप्रैल 2023 का है, जब खेत से गन्ने की ट्रॉली निकालने को लेकर विवाद हुआ था। अभियोजन के अनुसार विरोध के बाद तेजवीर के साथ मारपीट की गई और सुखपाल ने उनके ऊपर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। 12 अगस्त को दोषी ठहराए जाने के बाद मंगलवार को सजा सुनाई गई। अदालत ने भाई की हत्या को लेकर इसे जघन्य अपराध बताते हुए गंभीर टिप्पणी भी की। आगे की विधिक प्रक्रिया कानून के अनुसार जारी रहेगी।

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