Allahabad High Court का अहम फैसला: पत्नी की सुविधा या भरण-पोषण का लंबित मामला ही मुकदमा ट्रांसफर करने का आधार नहीं
Allahabad High Court ने अपने इस निर्णय में स्पष्ट किया है कि वैवाहिक मामलों में मुकदमे के स्थानांतरण का अधिकार केवल न्यायहित की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि किसी एक पक्ष की सुविधा के आधार पर। अदालत ने कहा कि यदि यह सिद्ध नहीं होता कि वर्तमान न्यायालय में निष्पक्ष न्याय संभव नहीं है, तो केवल यात्रा की असुविधा, नाबालिग बच्चे की देखभाल या किसी अन्य जिले में लंबित भरण-पोषण का मामला स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं बन सकता। साथ ही अलीगढ़ परिवार न्यायालय को संबंधित मामले का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश भी दिया गया है।
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