बजपेयी ढाबा

उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court का बड़ा फैसला: भदोही में बजपेयी ढाबे की कुर्की रद्द, कहा- अपराध में नाम होना संपत्ति जब्त करने के लिए काफी नहीं

Allahabad High Court ने भदोही के बजपेयी ढाबे की कुर्की रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने के लिए केवल आपराधिक मामले में नाम होना पर्याप्त नहीं है। प्रशासन को यह दिखाने के लिए ठोस आधार प्रस्तुत करना होगा कि संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई है। अदालत ने कुर्की के दोनों आदेश रद्द कर ढाबा तत्काल अपीलकर्ता को वापस सौंपने का निर्देश दिया।

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