Gangster Act property attachment

उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court का बड़ा फैसला: गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति रिलीज से इन्कार किया तो डीएम को कोर्ट भेजना होगा मामला

Allahabad High Court के इस आदेश ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क संपत्तियों की रिहाई से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने कहा कि डीएम द्वारा रिलीज से इन्कार करने के बाद मामले को कानून के मुताबिक संबंधित सक्षम कोर्ट में भेजना जरूरी है। इस प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर डीएम का आदेश टिक नहीं सकता। अब फिरोजाबाद के इस मामले में जिलाधिकारी को हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार दो महीने के भीतर अभ्यावेदन पर नए सिरे से फैसला करना होगा।

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