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प्याज की भण्डारण सीमा 25 मी0टन एवं प्याज के फुटकर विक्रेताओं के लिये 02 मी0टन तत्काल प्रभाव से निर्धारित

 जिलाधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 4239/अ0आ0वि0/प्याज/ 2019-20 दिनांक 04 नवम्बर, 2020 एवं भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-23 अक्टूबर, 2020 के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के प्याज के समस्त थोक विक्रेताओं के लिए प्याज की भण्डारण सीमा 25 मी0टन एवं प्याज के फुटकर विक्रेताओं के लिये 02 मी0टन एतत्द्वारा तत्काल प्रभाव से निर्धारित की जाती है।

जिस भी थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता के यहां निर्धारित सीमा से अधिक प्याज का भण्डारण पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उन्होने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर में थोक एवं फुटकर विक्रेता के यहां प्याज की भण्डारण सीमा की नियमित जांच के लिए निम्नवत् प्रवर्तन टीम गठित की जाती है:-

क्रमांक क्षेत्र का नाम गठित टीम का विवरण
1 नगरक्षेत्र मुजफ्फरनगर 1- नगर मजिस्ट्रेट
2- क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक (मु0)/विपणन निरीक्षक
3- मण्डी सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मुजफ्फरनगर
2 तहसील सदर 1- उपजिलाधिकारी, सदर।
2- सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक/विपणन निरीक्षक।
3- सम्बन्धित मण्डी सचिव।
3 तहसील बुढाना 1- उपजिलाधिकारी, बुढाना।
2- सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक/विपणन निरीक्षक।
3- सम्बन्धित मण्डी सचिव।
4 तहसील जानसठ 1- उपजिलाधिकारी, जानसठ।
2- सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक/विपणन निरीक्षक।
3- सम्बन्धित मण्डी सचिव।
5 तहसील खतौली 1- उपजिलाधिकारी, खतौली।
2- सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक/विपणन निरीक्षक।
3- सम्बन्धित मण्डी सचिव।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी, मुजफ्फरनगर भी सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के सहयोग से पूरे जनपद में प्याज के भण्डार की जांच करेंगे।

जिससे प्याज के अनाधिकृत भण्डारण पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सके एवं आम जनता को प्याज सुलभता से उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मुजफ्फरनगर एवं सभी उपजिलाधिकारी तत्काल प्याज के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की बैठक बुलाकर उनको इस सम्बन्ध में अवगत करायेंगे एवं इसकी नियमित समीक्षा करते रहेंगे।

शासन द्वारा दैनिक रूप से कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः समस्त सम्बन्धित नगर मजिस्ट्रेट एवं उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिदिन की कार्यवाही की रिपोर्ट सायं 04ः30 तक जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा जनपद में प्याज, टमाटर व आलू की बढ़ती कीमतों एवं जमाखोरी व मुनाफाखोरी को रोकने के दृृष्टिगत सचिव, कृृृषि उत्पादनमण्डी समिति, मुजफ्फरनगर से समन्वय स्थापित करते हुए कृृषि उत्पादन मण्डी समिति, कूकडा, मुजफ्फरनगर के गेटनम्बर 01 व गेटनम्बर 04 बाबूराम गेट पर बनाये गये बिक्री काउन्टर से जनहित में कल दिनांक 07.11.2020 से जनसामान्य को प्याज रू0 35/-प्रतिकलो, टमाटर रू0 35/-प्रतिकिलो व आलू रू0 30/-प्रति किलो की दर से उपलब्ध करायी जायेगी

कोई भी आमनागरिक यहाॅ से इस दर पर प्याज, टमाटर व आलू प्राप्त कर सकता है।साथ ही जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जनपद की तहसीलोंमे ंस्थित अन्य सभी मण्डियों में भी इसी प्रकार सस्ते दर पर प्याज, आलू एवं टमाटर के काउन्टर खोलनें की कार्यवाही की जारहीहै।

इसके अतिरिक्त पर कुछ चिन्हित किये गये उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से भी सस्ते दर पर प्याज की बिक्री सुनिश्चित करायी जायेगी।जिससे आम जनता को सस्ते दर पर प्याज, टमाटर व आलू प्राप्त हो सके।

News Desk

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