आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पहले से जारी तबादला आदेश पर अमल नहीं- Allahabad High Court
Allahabad High Court ने सुनवाई के बाद आदेश में कहा कि राज्य सरकार रिलीविंग आदेश का सटीक समय नहीं बता सकी। जबकि रिकॉर्ड से यह साफ है कि याची को रिलीविंग आदेश 16 मार्च को रात साढ़े आठ बजे प्राप्त कराया गया। ऐसे में आचार संहिता के प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले भी पारित तबादला आदेश को भी चुनाव आयोग की अनुमति से ही अमल में लाया जा सकता है।
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