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कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अदालत ने कहा है कि कुलदीप सेंगर मृत्यु होने तक जेल में रहेगा। इसके साथ ही कुलदीप सेंगर को पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा भी देना पड़ेगा।

मामले में बीते सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया था। मंगलवार को सजा पर बहस पूरी न होने पर न्यायालय ने 20 दिसंबर को सजा पर बहस की तारीख तय की थी।

अदालत –

सेंगर ने जो भी किया, वह बलात्कार पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए किया।सेंगर को जुर्माना महीने भर के भीतर ही भरने का निर्देश दिया गया है।हमें नरमी दिखाने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखी, सेंगर लोक सेवक था, उसने लोगों से विश्वासघात किया।अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा बढ़ाने और सुरक्षित घर मुहैया करवाने के लिए सीबीआई को दिया आदेश।

कुलदीप सेंगर

News-Desk

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