उत्तर प्रदेश

Sonbhadra: पिता-पुत्र की हत्या में सात दोषियों को उम्रकैद

Sonbhadra बागेसोती गांव में 12 साल पूर्व के पिता-पुत्र की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट एहसानुल्लाह खान ने सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में तीन-तीन सगे भाई शामिल हैं। प्रत्येक दोषी पर 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि में से डेढ़ लाख रुपये मृतकों के आश्रितों को समान रूप से दी जाएगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बागेसोती गांव निवासी कमलेश भुइयां ने वर्ष 2011 में कोन थाने में तहरीर देकर पिता गजाधर भुइयां और अपने भाई अखिलेश की हत्या का आरोप लगाया था। 

जमीन के विवाद में गांव के ही गोपाल जायसवाल, नेपाल जायसवाल, सुनील जायसवाल पुत्रगण विशंभर, लक्ष्मण उर्फ बिगन साव, नंदकिशोर, श्याम किशोर पुत्रगण शिवनारायण और देव कुमार जायसवाल पुत्र विश्वनाथ ने गोलबंद होकर हमला कर दिया था।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद कोर्ट ने सभी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर विभिन्न धाराओं में कुल 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। 

News-Desk

News Desk एक समर्पित टीम है, जिसका उद्देश्य उन खबरों को सामने लाना है जो मुख्यधारा के मीडिया में अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। हम निष्पक्षता, सटीकता, और पारदर्शिता के साथ समाचारों को प्रस्तुत करते हैं, ताकि पाठकों को हर महत्वपूर्ण विषय पर सटीक जानकारी मिल सके। आपके विश्वास के साथ, हम खबरों को बिना किसी पूर्वाग्रह के आप तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी सवाल या जानकारी के लिए, हमें संपर्क करें: [email protected]

News-Desk has 20117 posts and counting. See all posts by News-Desk

Avatar Of News-Desk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =