कन्नौज के डीएम को आदेश का पालन नहीं करने पर 21 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश- Allahabad High Court
Allahabad High Court ने कन्नौज के डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल को एक ही समय में हाट एंड कोल्ड का गेम खेलने और आदेश का पालन नहीं करने पर 21 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही सफाई मांगी है कि क्यों न उनके विरुद्ध नौ नवंबर 2020 को पारित आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना की कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने देशराज व एक अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
सरकारी वकील ने Allahabad High Court से इस आधार पर अवमानना याचिका की सुनवाई टालने की प्रार्थना की कि मूल आदेश के खिलाफ सरकार की विशेष अपील विचाराधीन है। इसका याची के अधिवक्ता ने विरोध किया और कहा कि दोषपूर्ण अपील दाखिल की गई और खंडपीठ के समक्ष सरकारी वकील ने पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए सुनवाई स्थगित करने की प्रार्थना की। इसके बावजूद दोबारा सुनवाई स्थगित कराई गई।
सरकार अपील की सुनवाई के लिए गंभीर नहीं है। वह अपील के कारण केवल अवमानना याचिका की सुनवाई टालना चाहती है। आदेश पर कोई अंतरिम रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक तरफ सरकार विशेष अपील की सुनवाई नहीं करा रही। सरकारी वकील बहस करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ अवमानना याचिका अपील लंबित होने के आधार पर सुनवाई से बच रही है। सरकार एक ही समय में हाट एंड कोल्ड की नीति अपना रही है।

