उत्तर प्रदेश

कोविड के मद्देनजर कैदियों को जमानत या पैरोल पर रिहा करने का आदेश

कोविड (COVID) के मद्देनजर मेरठ के जेल प्रशासन ने कैदियों को जमानत या पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि जेल से लगभग 280 कैदियों को जमानत पर रिहा किया जाएगा।

मेरठ जिला जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. बीडी पांडे ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोविड (COVID) के मद्देनजर लगभग 280 जेल कैदियों को जमानत या पैरोल पर रिहा किया जाना है।

जेल परिसर में नियमित रूप से स्वच्छता का आयोजन किया जाता है। जेल की स्थिति के बारे में जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल के कैदियों को इम्युनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा 45 और 60 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों को कोरोना वैक्सीन भी लगवाया गया है।

जेल अधीक्षक ने आगे जानकारी दी कि सात साल से कम सजा वाले अपराधियों को 2 महीने की अंतरिम जमानत दी जाएगी। लगभग 230 कैदी ऐसे है जो सात साल से कम सजा के काट रहे हैं। उन्होने ये भी बताया कि इन कैदियों की अंतरिम जमानत के लिए जिला जज मेरठ ने आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया बीते बुधवार से शुरू हो गई है।

जेल अधीक्षक के मुताबिक, जेल के 50 ऐसे कैदी जो सजायाफ्ता (Convicted) है, उन्हें 2 महीने की पैरोल पर रिहा किया जाएगा। इस दौरान 7 साल से सजा काट रहे अपराधी जिनका व्यवहार अच्छा हो, 65 या इससे अधिक उम्र वाले कैदी और गर्भवती व रोग ग्रसित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

News Desk

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