उत्तर प्रदेश

Ballia News: तीन वर्षीय मासूम की हत्या से पहले युवक ने किया था रेप, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

Ballia News: बांसडीह थाना क्षेत्र में एक तीन वर्षीय बच्ची की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने हत्या करने के पहले बच्ची के साथ बलात्कार भी किया था। खुलासे के बाद मुकदमे में बलात्कार, हत्या व पास्को एक्ट की  सुसंगत धारा की वृद्धि की गई है।

पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि बांसडीह थाना क्षेत्र के बड़सरी गांव से गत 8 मई को एक तीन वर्षीया बच्ची के गुमशुदा होने की लिखित सूचना उसके पिता द्वारा दी गयी । गत 9 मई को उसके घर के पास से गुमशुदा बच्ची का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई । इस सूचना पर तत्काल बांसडीह पुलिस टीम द्वारा शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया । पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में टीमों का गठन कर जल्द से जल्द घटना का अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। 

प्रभारी निरीक्षक बांसडीह योगेन्द्र प्रसाद सिंह व निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली संजय शुक्ला की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उमेश कुमार बिन्द को ग्राम बड़सरी के पास एक भट्ठे के पास से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। उसके पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। मुठभेड़ में उमेश कुमार बिन्द घायल हो गया। उसे पुलिस ने हिरासत में लेते हुए इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है।

उन्होंने बताया कि उमेश कुमार बिन्द ने पूछताछ में बताया है कि वह गत 8 मई को बच्ची को गांव के बगल के एक भट्ठे के पास बिस्किट का लालच देकर एक झोपड़ी पर ले गया, जहां शोर करने पर बच्ची का मुँह व गला दबा कर उसकी हत्या कर भोर के समय में शव को बच्ची के घर के पास ले जाकर लिटा दिया था।

प्रभारी निरीक्षक बांसडीह योगेन्द्र प्रसाद सिंह ने पुष्टि किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आरोपी उमेश कुमार बिन्द ने हत्या करने के पहले बच्ची के साथ बलात्कार भी किया था । उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 व 302 तथा पास्को एक्ट की सुसंगत धारा की वृध्दि की गई है।

हालांकि वह यह भी स्वीकार करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मूल प्रति अभी तक पुलिस को प्राप्त नही हुआ है। मंगलवार को पोस्टमार्टम होने के 72 घंटे बाद तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मूल प्रति प्राप्त न होने से पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर सवालिया निशान लग रहे हैं।  जबकि पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्ची के साथ बलात्कार के तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया।

पुलिस विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति व वीडियो बयान में बलात्कार के तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सुखपुरा थाना क्षेत्र के हनुमानगंज गांव में एक पखवारा पूर्व दस वर्षीय बालक की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था।

News-Desk

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