उत्तर प्रदेश

fake Marksheet के आधार पर एडमिशन लेने के आरोप में BJP विधायक खब्बू तिवारी को जेल

अयोध्या –गोसाईगंज से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ़ खब्बू तिवारी को 28 साल पुराने मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई है। विधायकों के लिए बने स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाने के तुरंत बाद ही अदालत में मौजूद भाजपा विधायक को जेल भेजने का आदेश दे दिया। भाजपा विधायक खब्बू तिवारी पर फर्जी मार्कशीट के जरिए कॉलेज में एडमिशन लेने का आरोप है।

दरअसल यह मामला साल 1992 का है। जब इंद्र प्रताप तिवारी ने कॉलेज में एडमिशन के लिए फर्जी मार्कशीट का सहारा लिया था। इंद्र प्रताप तिवारी ने साल 1990 में बीएससी द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण नहीं होने के बावजूद साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में फर्जी मार्कशीट के आधार पर एडमिशन लिया था। जिसके बाद कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी की शिकायत पर थाना रामजन्मभूमि में मामला दर्ज किया गया था।

भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के साथ ही दो अन्य व्यक्तियों फूलचंद यादव व कृपानिधान तिवारी पर भी फर्जी मार्कशीट के जरिए कॉलेज में एडमिशन लेने का आरोप लगा था। शिकायत के अनुसार फूलचंद यादव ने बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा 1986 में अनुत्तीर्ण रहने के बावजूद अंकपत्रों में हेरफेर कर द्वितीय वर्ष में एडमिशन लिया था। वहीं कृपानिधान तिवारी ने 1989 में एलएलबी प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद एलएलबी द्वितीय वर्ष में प्रवेश प्राप्त किया था।

सी मामले में सोमवार को एमपी- एमएलए के लिए बने विशेष कोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट की जज पूजा सिंह ने तीनों को फर्जी मार्कशीट के जरिए एडमिशन पाने के मामले में दोषी ठहराया। इसके बाद विधायक सहित तीनों आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई गई और 8 हजार रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया।

News Desk

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