चल रहा था उद्योगपति को ब्लैकमेल करने का षड्यंत्र: न्यायालय ने कार्यवाही के लिए आदेशित किया मुज़फ्फरनगर पुलिस को
शहर के प्रसिद्द उद्योपति श्री अनिल स्वरुप को राधेश पप्पू निवासी 185/1, शाकुन्तलम, आवास विकास कॉलोनी, मुज़फ्फरनगर द्वारा फर्जी लैटर पेड पर षड्यंत्र पूर्वक ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से तंग व् परेशान किया जा रहा था
इस सम्बन्ध में अनिल स्वरुप द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को कार्यवाही करने हेतू निवेदन किया था एवं क़ानूनी रूप से नोटिस भी राधेश पप्पू को दिया था . किन्तु उसके बार-बार तंग व् परेशान करने के कारण न्यायालय ACJM कोर्ट न. प्रथम मुज़फ्फरनगर क्रिमिनल MISC. केस 475/2021 अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में दायर किया था
उद्योपति अनिल स्वरुप को राधेश पप्पू निवासी 185/1, शाकुन्तलम, मुज़फ्फरनगर द्वारा फर्जी लैटर पैड द्वारा ब्लैकमेल करने के मामले में न्यायालय द्वारा नई मंडी थाने @muzafarnagarpol को आदेशित किया है की 7 दिन के अन्दर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करे. #Muzaffarnsgar pic.twitter.com/K8ocxYvE8F
— News & Features Network (@mzn_news) August 3, 2021
जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों का अवलोकन कर नई मंडी थाने के भारसाधक अधिकारी को आदेशित किया है की 7 दिन के अन्दर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करे
इससे प्रतीत होता है की राधेश पप्पू द्वारा षड्यंत्र जालसाजी व् बदनामी करना और अनिल स्वरुप की छवि धूमिल करना आदि के अपराध सुनियोजित तरीके से जानबूझकर किये गए है.