मंडी स्थलो मे कृषि उत्पाद की बिक्री पर मंडी शुल्क समाप्त कराने की मांग की
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल ने मंडी स्थलो मे कृषि उत्पाद की बिक्री पर मंडी शुल्क समाप्त कराने की मांग की। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल की एक बैठक पं.श्यामबिहारी मिश्रा, पूव्र सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर उ.प्र.उद्योग व्यापार मण्डल के वरिष्ठ पदाधिकारियो की एक अहम बैठक नवीन मण्डी स्थल पर श्याम सिह सैनी के प्रतिष्ठान पर आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक अशोक कंसल ने की तथा संचालन श्याम सिह सैनी ने किया। बैठक मे भारत सरकार द्वारा 5 जून 2020 को कृषि उपज व्यापार एवं वाणिजय अध्यादेश 2020 जारी किया गया है। इसके अंतर्गत अब वे व्यापारी भी किसान की कृषि उपज खरीद सकेंगे जो मंडी स्थलो से बाहर हैं और जिनके पास मंडी का लाईसेन्स भी नही है।
ऐसे व्यापारियो को अब कोई मंडी शुल्क या विकास सेस भी नही देना पडेगा।केन्द्रीय सरकार के इस अध्यादेश के बाद मंडी स्थलमे कार्यरत व्यापारियो को यह आशा थी कि प्रदेश सरकार मंडी स्थलो पर लगने वाले मंडी शुल्क को समाप्त कर देगी।
लेकिन प्रदेश सरकार ने 13 जून 2020 को मंडी स्थलो पर लगने वाले मंडी शुल्क को ढाई प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, इसके साथ ही जिन कृषि उपजो पर कोई मंडी शुल्क नही था। उन पर भी मंडी शुल्क की जगह एक प्रतिशत यूजर चार्ज भी लगा दिया है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि सराकर मंडी स्थल के अंदर कार्यरत लाईसेंसधारी व्यापारियो के व्यापार जारी रखने के पद्वा मे नही है। क्योंकि ऐसे व्यापारियो से राज्य सरकार द्वारा भी कोई टैक्स नही वसूला जाएगा।
वरिष्ठ प्रान्तीय उपाध्यक्ष राजकुमार नरूला,पूर्व विधायक अशोक कंसल, वरिष्ठ व्यापारी नेता संजय मित्तल, अजय सिंघल, प्रवीण खेडा, राकेश गर्ग, सुनील तायल, बाबूराम मलिक, दिनेश बंसल, विकास अग्र्रवाल, सलीम हैदर जैदी, संजय मिश्रा आदि मौजूद रहे।