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Good news for Government employees: मृत्यु होने की स्थिति में वेतन का 50 फीसदी पेंशन राशि के रूप में मिलेगा

Good news for Government employees है कि पेंशन नियमों में बदलाव के तहत कर्मचारी के परिवार या आश्रितों को उसकी मृत्यु के बाद पेंशन मिल सकेगी। नए नियम के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार और उसके आश्रितों को 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में वेतन का 50 फीसदी पेंशन राशि के रूप में मिलेगा।

नए नियम के मुताबिक, सरकार ने सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए पेंशन का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य 7 साल की सेवा की शर्त को हटा दिया है। अब अगर किसी कर्मचारी की 7 साल की सेवा पूरी होने से पहले मौत हो जाती है तो पेंशन की 50 फीसदी राशि परिवार को दी जाएगी. इससे पहले कई मामलों में इस शर्त के कारण परिवार के सदस्यों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता था।

लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और महंगाई राहत (डीआर) बहाल कर दी है, इसे मौजूदा 17 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है। ये नई दरें 1 जुलाई 2021 से लागू होंगी।

वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस संकट के कारण 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते में वृद्धि को रोकने का फैसला किया था। उन्हें 30 जून 2021 तक डीए का लाभ नहीं मिला है। अब सरकार के इस कदम से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

इससे सरकार का खर्च करीब 34,401 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा।दूसरी ओर सरकार को अब जून 2021 के डीए का भी ऐलान करना है। एआईसीपीआई की जो रिपार्ट आई है उसके हिसाब से डीए में और 3 फीसदी का इजाफा होने की बात सामने आ रही है।

 

News Desk

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