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मुजफ्फरनगर में कोरोना को लेकर डीएम ने जारी की नई गाइडलाइन, जान लें वरना…

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव महोदय उ0प्र0 शासन गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 685/2021/ सीएक्स-3, दिनांक 11 अपै्रल 2021 के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए है।
अतः मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश संख्या 685/2021- सीएक्स-3, दिनांक 11 अपै्रल 2021 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन में जनपद मुजफ्फरनगर में उक्त निर्देशों को निम्नवत् लागू किया जाता हैः-

बंद व खुले स्थानों के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्याः-
कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकाॅल तथा अपेक्षित सावधानियाॅ बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक/ धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक निम्नवत होगीः-

(प) किसी भी बन्द स्थान यथा हाॅल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस माॅस्क, सोशल डिस्टेन्सिंग,थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड वाॅश की की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
(पप) खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस माॅस्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड वाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

कोविड-19 से बचाव हेतु सभी विभागों के समस्त स्तरों के कार्यालयो में यथा कलेक्ट्रट, तहसील, विकास भवन, ब्लाॅक, पुलिस के समस्त कार्यालय, थाना आदि एवं औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।

कोविड-19 से बचाव हेतु सभी विभागों के समस्त स्तरों के कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित की जाये, तथा चिकित्सा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 646/पाॅच-5-2020 दिनांक 07.04.2021 का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा जिन कार्यालयों में अभी तक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नही किया गया है, उन्हे तत्काल स्थापित किया जायें।

कोरोना कफ्र्यू के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशः
इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1569/जे0ए0/कोरोना-2021 दिनांक 09.04.2021 के द्वारा जनपद में दिनांक 10.04.2021 से रात्रि निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। रात्रि निषेधाज्ञा का अनुपालन अधिकारियों द्वारा स्वयं चेकिंग कर किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी कण्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हों।

 उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 के विनियम-15 का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध मेंः-

उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 के विनियम-15 के अनतर्गत माॅस्क का उपयोग कराने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पुलिस कर्मी भी माॅस्क एवं हैण्ड गलब्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे।

जनपद में स्थापित पी0ए0 सिस्टम (पब्लिक एडेªस सिस्टम) को क्रियाशील बनाये रखने तथा कोविड-19 से बचाव एवं जागरूकता के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में।

कोविड-19 महामारी से बचाव एवं जागरूकता के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार हेतु पी0ए0 सिस्टम स्थापित किये गये है। उक्त पी0ए0 सिस्टम की क्रियाशीलता का अनुश्रवण किया जाए तथा वर्तमान में पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 महामारी से बचाव के साथ-साथ कोविड वैक्सिनेशन के सम्बन्ध में जनजागरूकता के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार किये जाने के था उक्त प्रयासों को और अधिक सशक्त किये जाने की आवश्यकता है।

अतः जनपद में स्थापित समस्त पी0ए0 सिस्टम को तत्काल क्रियाशील कराते हुए यह भी ध्यान रखा जाये कि सभी पी0ए0 सिस्टम सदैव क्रियाशील रहें। साथ ही स्थापित पी0ए0 सिस्टम के माध्यम सें कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों/सुझावों के साथ-साथ कोविड वैक्सिनेशन के सम्बन्ध में प्रभावी प्रचार-प्रसार भी कराया जायें।

 

रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने के सम्बन्ध मेंः

रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 के संक्रमण से पूर्ण सतर्कता बरती जानी आवश्यक है। अतः इसके नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि रेलवे स्टेशनों पर आने वाले समस्त यात्रियों की स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अगे्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

मण्डी/साप्ताहिक मण्डी खुलने व बंद होने के सम्बन्ध मेंः-स्थानीय मण्डी को इस प्रकार संचालित किया जाए, जिससे वहाॅ फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड-भाड न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। कोविड प्रोटोकाॅल के नियमों तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाय। मण्डी में प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे के बीच में ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से करायी जाए।

चीनी मिलों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में फायर टैंकर/फागिंग मशीन से सैनेटाइजेशन, साफ-सफाई एवं फागिंग हेतु दिशा- निर्देशः-

चीनी मिल गेट एवं क्रय केन्दों पर था सम्भव हाथ सैनेटाइज करने वाली एवं हाथ धोने वाली मशीनों को संचालित किया जाए, तथा किसी आपातकालीन स्थित से निपटने के एिल मिल स्तर पर कोविड उपचार हेु संस्तुत दवाईयों, एम्बुलेंस, पल्स आॅक्सीमीटर एवं पी.पी.ई.किट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। चीनी मिल परिसरों, भवनों, प्रवेश द्वारा केन यार्ड, वाॅश रूम, कालोनी परिसर को भी प्रतिदिन विसंक्रमित किया जाए एवं फाागिंग करवाई जाए।

कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण हेतु होमगार्ड्स, पीआरडी, एनसीसी, एनएसएस (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं सिविल डिफेन्स (नागरिक सुरक्षा विभाग) के टीमों को गठित करने के सम्बन्ध मेंः

जनपद में ग्रामवार/मौहल्लावार/वार्डवार कोरोना वाॅरियर्स की टीमें गठित की जाए, जिनमें होमगार्डस, पीआरडी, एन0सी0सी0 (नैशनल कैडेट कोर), एन0एस0एस0 (नेशनल सर्विस स्कीम) एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों/संस्थाओ, आदि के वालंटियर्स/कार्यकर्ता रखे जाए। गठित टीम की ग्रामवार/मोहल्लावार/वार्डवार सूची सम्बन्धित थानों में रखी जाए, और उनके रजिस्टर बनाए जाए। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग, युवा कल्याण विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, के अधिकारियों यथा-जिला पूर्ति अधिकारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक आदि का सहयोग भी लिया जाएगा। नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत ग्रामवार/मोहल्लावार /वार्डवार कोरोना वाॅरियर्स की टीमें गठित कर अवगत करायेंगे ताकि सूचना शासन को प्रेषित की जा सकें। जनपद स्तर पर इसकी माॅनिटरिंग भी की जाएगी।

कोराना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत फायर सर्विस विभाग द्वारा सम्पूर्ण जनपद में आवश्यकतानुसार सैनेटाईजेशन कार्य किए जाने के सम्बन्ध मेंः-

कोराना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत फायर सर्विस विभाग द्वारा सम्पूर्ण जनपद में आवश्यकतानुसार सैनेटाईजेशन कार्य किया जाए, इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत निर्देशों को कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जनपदके समस्त नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्निशमन विभाग को उपरोक्त कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में सोडियम हाइपो क्लोराइड उपलब्ध कराई जाए।

जनपद के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थान के सम्बन्ध मेंः-

जनपद के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य दिनांक 30.04.2021 तक बंद रहेगा, परन्तु जहाॅ परीक्षाए चल रही होंगी वहाॅ परीक्षाएं यथावत अवश्य सम्पन्न कराई जाएगी। जनपद के समस्त कोचिंग संस्थान भी दिनांक 30.04.2021 तक बंद रहेंगे। यद्यपि संस्थान आॅनलाईन कक्षाओं का संचालन कर सकते है।

कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथान हेतु कन्टेनमेंट जोन को छोडकर शेष स्थानों/जोन में धर्म स्थलों के सम्बन्ध में।कंटेनमेंट जोन को छोडकर शेष स्थानों/जोन में धर्म स्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्वालु न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

News Desk

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