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विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ‘‘ महिला सशक्तिकरण ‘‘ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन 

मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सचिव सलोनी रस्तोगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डर के अनुसार श्री राजीव शर्मा, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर के कुशल निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर की ओर से एस0डी0 इंजीनियरिंग कालेज मुजफफरनगर में ‘‘ महिला सशक्तिकरण ‘‘ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

जिसमें श्रीमती सलोनी रस्तोगी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर के द्वारा उपस्थित समस्त छात्र एवम् छात्राओं को बताया गया कि भारत को आजाद हुए 70 वर्षो से अधिक का समय हो गया हैं परन्तु हम वास्तविक रूप से तभी स्वतंत्र होगे जब मानसिकता परिवर्तित होगी, तथा देश की आधी आबादी अर्थात महिलाआं कों स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगे।

बच्चियों के साथ धिनोने अपराध होना तथा विभिन्न स्तरों पर उनके साथ भेद भाव किया जाना समाज व देश का मानसिक रूप से परतन्त्र होने का द्ययोत्क है।

यघपि इस दिशा में बहुत प्रयास किये जा चुके है तथा किये भी जा रहे है। परन्तु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बालिकाओं को देश का संविधान अन्य व्यकि्ैतयों की भॉति अधिकार प्रदान करता हैं। अनुच्छेद 14 मेंं विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेद भाव न किया जाना, अनुच्छेद 19 में बोलने का अधिकार, अनुच्छेद 23व 24 में उत्पीडन के विरूद्ध अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 21 में बालिकाओं को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, और यह अधिकार उन्हे गर्भ से ही प्राप्त हो जाता है।

सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि बालिकाओं को संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है। शिक्षा हमारा सब से बडा हथियार है तथा सशक्तिकरण का सब से बडा माध्यम है। हिन्दु उत्तराधिकार अधीनियम 1956 के अन्तर्गत पैतृक सम्पत्ति में बेटियों को भी बेटों की तरह अधिकार प्राप्त हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के मामले में निर्णय किया गया कि बेटियों को भी पैतृक सम्पत्ति में बेटों की तरह जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। श्रीमती बीमा शर्मा, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड द्वारा कार्य स्थल पर महिलाओं के उत्पीडन से संरक्षण अधीनियम तथा विभिन्न हैल्प लाईन नम्बरों के बारे में बताया गया।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सलोनी रस्तोगी द्वारा उपस्थित छात्र एवम् छात्राओं को यह भी बताया गया कि आज जिला कारागार मुजफफरनगर मे वी0सी0 के माध्यम से जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री मुकीम अहमद द्वारा 13 बन्दियों के मामलों का निस्तारण किया गया।

दिनांक 07.03.2021 को परिवार न्यायालयों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें वैवाहिक दम्पत्तियों को समझौते के आधार पर मामल निपटाने तथा उनका मिलन कराने का प्रयास किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शीघ्र व सस्ता न्याय उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयासरत् है।

सभी छात्र व छात्राओं को कोविड -19 करोना वायरस के बारे मे जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस अवसर पर  एस0एन0चौहान, डायरेक्टर, श्री ए0के0 कातियान, श्रीमती पारूल, श्रीमती रस्मि, आदि शिविर में उपस्थित रहें।

News Desk

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