Muzaffarnagar News: बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६ के विषय मे जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित
मुजफ्फरनगर। (Muzaffarnagar News) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६ के विषय मे कार्यशाला के दौरान दी गई जानकारी। बालविवाह रोकने हेतु कार्यशाला/जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गयाग् बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६ के विषय मे दी गई
जानकारी बाल विवाह की इस सामाजिक कुरीति को समाज से मिटाने एवम जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाने’ को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ली शपथ नगर पंचायत सभागार, बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फर नगर मे १० मई २०२३ को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवम महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर एवम जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया एवम जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सुश्री मैत्री रस्तोगी के मार्गदर्शन मे बाल विवाह रोकने हेतू जन जागरुकता कार्यक्रम एवम शपथ का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन डॉ राजीव कुमार अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, जनपद मुजफ्फर नगर द्वारा किया गया जिसमे बुढ़ाना ब्लॉक से लगभग २५ गांवों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतीभाग किया गया जिन्हें बाल विवाह व बाल विवाह निषेध अधिनियम -२००६ के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बाल विवाह निषेध अधिनियम – २००६ के अनुसार बाल विवाह गैर कानूनी है जिसमें बाल विवाह करवाने वाले व शामिल होने वाले सभी को २ वर्ष का कठोर कारावास या १,००००० का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। श्री बृजेश कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली बुढ़ाना द्वारा बताया गया कि बाल विवाह रोकने के लिए जनपद मुजफ्फर नगर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी को बाल विवाह करवाने संबंधी कोई जानकारी मिले तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस व जिला प्रशासन को दें।
प्रभारी निरीक्षक द्वारा जनपदवासियों से आह्वान किया गया कि बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने में अपना सहयोग दें। सम्मानित नागरिकों के सहयोग से ही ऐसी कुरीतियों को रोका जा सकता है। बाल विवाह के आयोजन से संबंधित जानकारी देने के लिए सम्मानित नागरिक जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सुश्री मैत्री रस्तोगी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति डॉ राजीव कुमार, पुलिस हेल्पलाइन नंबर ११२, ’महिला हेल्पलाइन १८१, चाइल्डलाइन नंबर १०९८ तथा स्थानीय पुलिस से संपर्क कर सूचना दें ताकि समय पर हस्तक्षेप करके नाबालिग के विवाह(बाल विवाह) को रुकवाया जा सके। जन जागरूकता कार्यक्रम में श्री सुधीर कुमार मिश्र अधिशासी आधिकारी, नगर पंचायत बुढ़ाना, मुख्य सेविका श्रीमती अलका राघव, श्री शिवराज सिंह सदस्य इन्डियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवम शादाब का विशेष सहयोग रहा।

