लोग सरकार को लॉक डाउन में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं
खतौली। आम जनमानस को कोरोना से बचाने की कवायद में जुटी सरकार ने पूरे देश में २१ दिन के लॉक डाउन की घोषणा की है जिसके चलते शासन- प्रशासन पुलिस के सहयोग इसे अमलीजामा पहनाने में लगा हुआ है
लेकिन लोग सरकार को इस लॉक डाउन में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। वह तो भला हो पुलिस का कि वह सख्ती दिखाते हुए बाजारों को बंद करा रही है और लोगों को हलका कर सड़कों पर उनकी आवाजाही रोक रही है।
शासन प्रशासन ने प्रातः ६ः०० बजे से ९ः०० बजे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए आम जनमानस को छूट दी है, लेकिन लोग इसका नाजायज फायदा उठाने से भी बाज नहीं रहे हैं।
बाजार में आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने वालों से ज्यादा तमाशबीनो की भीड़ है। जिस कारण बाजार में भारी भीड-भाड का आलम तैयार हो रहा है। उधर धनाढ्य वर्ग भीड़-भाड़ का आलम तैयार करने में मेहनत मजदूरी कर खाने वालों से ज्यादा अपना सहयोग दे रहा है।
धनाढ्य वर्ग अपनी जीभ पर काबू करने के लिए तनिक भी तैयार कर नहीं है और वह रोजाना की जिंदगी जीना पसंद कर रहा है। बाजारों से ऐसी ऐसी वस्तुओं की खरीदारी की जा रही है जो जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। आखिरकार हम बिना कार्य के घर से बाहर निकल कर क्या संदेश देना चाहते हैं।
जिलाधिकारी सेलवा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव ने कहा कि लॉक डाऊन के बीच लोगों को सामान्य जरुरत की चीजें लाने के लिये वाहनों के प्रयोग की सुविधा दी गई थी, परंतु कुछ लोग प्रातः ०६.०० बजे से ०९.०० बजे के मध्य भारी संख्या में अपने घरों से २/४ पहिया वाहनों पर बेवजह निकल रहे है ।
मंडी जहां केवल थोक विक्रेता लो जाना अनुमन्य है , वहां जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि किराना/डेरी/मेडिकल स्टोर की दुकाने आपके अपने क्षेत्र में है तथा सब्जीध्फल बेचने वालों को आपकी ही गलियों एवं कालोनी में भेजा जा रहा है। फिर भी नगरवासी खरीदारी करने मण्डी/बाजार में भारी संख्या में आ रहे है।
इसे देखते हुए नगर में सभी ०२ पहिया/०४ पहिया वाहनों का आवगमन पूर्णतरू प्रतिबंधित किया गया है। केवल मेडिकल इमरजेंसी व अन्य इमरजेंसी में अनुमति दी जाएगी। केवल सब्जी/फल/अनाज/परचून/दवाई व अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक क्रेताध्विक्रेता व उनकी गाड़िया अनुमन्य है और वो भी दिए गए समय के अनुसार ( किराना/दवाई के लिए १२ – ४ ) का समय है ।
हॉस्पिटल/सरकारी कर्मचारी (जो ड्यूटी पर है)/प्रेस व अन्य कर्मचारी जो अनुमानित हैं केवल उन्हें ही अनुमति होगी। यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो वाहनों को सीज करना/चलान करना व धारा १८८ आईपीसी का अभियोग पंजीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी।समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि आपको जनपद में कहीं भी किसी भी स्थान पर भीड़ भाड़ दिखाई दें तो आप तत्काल इसकी सूचना ११२ नम्बर पर दें, पुलिस द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।