उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान संचालन योजना धनराशि स्वीकृत
मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण /संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण /संचालन /क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 20000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है
जिसमें रू0 15000/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 5000/- की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है।
दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम 5 वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु एवं खोखा /गुमटी /हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 10000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है
जिसमें रू0 7500/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 2500/- की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। उक्त योजनान्तर्गत निम्नलिखित पात्रता रखने वाले दिव्यांगजन पात्र होगें।
पात्रताः-
1. ऐसे दिव्यांग जा 40 प्रतिशत या इससें अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
2. जिनकी वार्षिक आय समय समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हों।
3. जिनकी आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो।
4. जो आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाए हों तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हों।
5. जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्गफिट भूमि हो या अपनें श्रोंतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हों।
अथवा
स्थानीय निकाय /उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद /विकास प्राधिकरण /प्राईवेट बिल्डर्स तथा एजेन्सी से निर्मित दुकान क्रय हेतु किन्तु दुकान का क्रय किसी परिवार जन के नाम से अनुमन्य होगा।
अथवा
जिनके द्वारा कम से कम पांच वर्ष अवधि कर किरायेदारी का पट्टा कराया जाए उन्हें उपलब्ध दुकान संचालन हेतु (किराया एवं कार्यशील पुंजी) अथवा जिनके द्वारा गारन्टी /बन्धक उपलब्ध कराया जों उन्हें खोखा /गुमटी /हाथ का ठेला के क्रय एवं कार्यशील पुजी हेतु।
टिप्पणीः- ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को जो विभाग द्वारा संचालित कार्यशाला से प्रशिक्षित हों अथवा आई0टी0आई0 /पालीटैक्निक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त /डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारी है, और उसी क्षेत्र में व्यवयास करना चाहता है, उसे वरीयता दी जयेगी।
उपरोक्त योजनान्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण /संचालन हेतु 31 अगस्त 2020 तक आॅनलाइन आवेदन http//divyangjandukan.
आॅनलाईन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर तथा गारन्टर का आधार कार्ड की छायाप्रति व मोबाईल नम्बर आवेदन पत्र के साथ आनलाईन उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
योजना के संबंध में अधिक जानकारी हेतु जिला दिवयांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, मुजफ्फरनगर से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकतें है।