जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को Allahabad High Court ने राहत देने से किया इनकार
Allahabad High Court -7 साल की सजा होने की वजह से धनंजय सिंह अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. दरअसल पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते. जौनपुर की अदालत ने 6 मार्च को धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी. अपहरण के मामले में धनंजय को दोषी दरार देकर सजा का ऐलान किया गया था.
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