मुजफ्फरनगर में भी ऐसे किये जा सकते है आयोजन, जिलाधिकारी ने जारी किये आदेश, ये रहेंगे प्रतिबन्ध
मुजफ्फरनगर। शासनादेश के अनुसार मुज़फ्फरनगर में भी व्यवस्था लागू कर दी गयी है। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या २३३७/२०२०-सीएक्स-३ गृह (गोपन) अनुभाग-३, दिनांक २३ नवम्बर २०२० के अन्तर्गत कोविड-१९ के दृष्टिगत कतिपय गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या ४०-३/२०२०-डीएम-१(ए) दिनांक ३० सितम्बर, २०२० द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स के क्रम में जारी शासनादेश दिनांक ०१.१०.२०२० में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया गया है।
कोविड-१९ के दृष्टिगत कतिपय गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-४०-३/२०२०-डीएम-१(ए) दिनांक ३० सितम्बर २०२० द्वारा जारी गाइडलान्स के क्रम में शासनादेश संख्या २१३५/२०२०/सीएक्स-३ दिनांक ०१.१०.२०२० द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के प्रस्तर-१(टपप) में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी हैः
– १- कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक/शैक्षिक /खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम १०० व्यक्तियों के लिए शुरू करने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है।
१०० से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कन्टेनमेंट जोन के बाहर, निम्न प्रतिबन्धों के अधीन, १५ अक्टूबर, २०२० से होगी, जिसे शासनादेश संख्या २१६२/२०२०/सीएक्स-३ दिनांक ३१.१०.२०२० द्वारा दिनांक ३०.११.२०२० तक अनुमन्य किया गया हैः- किसी भी बन्द स्थान यथा, हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता का ५० प्रतिशत किन्तु अधिकतम २०० व्यक्तियों तक को फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
२- वर्तमान में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अब उपरोक्त १के अन्तर्गत कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक/शैक्षिक/ खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों कोः
किसी भी बन्द स्थान यथा हॉल/कमरे की निर्धारित क्षमता का ५० प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम १०० व्यक्तियों तक ही फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जायेगा।
उपरोक्त के साथ-साथ खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की ४० प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा एवं फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवॉश की शर्ते यथावत् रहेंगी।
इस सम्बन्ध में कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार जनपद मुजफ्फरनगर में भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।