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मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी-जाने क्या गतिविधियाँ होगी Allow

जिलाधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020डीएम-1(ए) दिनांक 31 मई 2020 एवं तत्क्रम में मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1382/2020 सीएक्स-3, दिनांक 31. मई 2020 के अन्तर्गत लाॅक-डाउन 30 जून 2020 तक घोषित करते हुए राज्य सरकार द्वारा कतिपय गतिविधियों को शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति दी गई है

जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1261/जे0ए0 दिनांक 01.06.2020 द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

अतः जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1382/2020 सीएक्स-3, दिनांक 31 मई 2020 के अनुक्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में निम्नलिखित निर्देशों को लागू किया जाता हैः-

1-निम्नलिखित गतिविधियाॅ अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेंगी-
 समस्त स्कूल, काॅलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान ।
 सिनेमा हाॅल, जिम्नेजियम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाॅल और इस प्रकार के अन्य स्थान।

(2) रात्रि-निषेधाज्ञा– रात्रि 9ः00 बजे से सुबह 5ः00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोडकर)।

(3) संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा-
जनपद मुजफ्फरनगर में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णत अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।

(4) निम्नलिखित गतिविधियों को सर्शत अनुमति होगी-
 सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेन्मेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जायेगी।
 नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।
 पार्को को सुबह की सैर/व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा उपायों के साथ प्राप्त 05.00 बजे से 08.00 बजे तक खोला जा सकेगा।
 स्पोर्ट स्टेडियम, स्पोर्ट काॅम्पलेक्स, स्पोर्ट ग्राउण्ड, खेल परिसर को प्रतिदिन प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 09.00 तक खोले जा सकेंगे। किन्तु इनमें दर्शकों की अनुमति नही होगी।
 मुख्य सब्जी मण्डी प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक।
 दूध, डेयरी, की दुकाने प्रातः 06.00 बजे से 8.00 बजे तक एवं शाम को 06.00 बजे से 08.00 बजे तक खोले जा सकंेगे।

4(1) निम्नलिखित दुकानों को प्रातः 09.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक खोलने की सर्शत अनुमति होगीः-
 जिला परिषद मु0नगर स्थित दवाईयों की हाॅलसेल मार्किट, रिटेल मेडिकल स्टोर बीज एवं पेस्टीसाईड्स की दुकाने।
 किरयाना, बर्तन, क्राॅकरी, जनरल स्टोर, काॅस्मेटिक, ज्वैलरी, कपडा, रेडीमेट-गारमेंट, जूता-चप्पल, स्टेशनरी, बिजली के सामान, इलेक्ट्रानिक सामान, सैनेटरी/हार्डवेयर, फ्रिज/ए0सी0/कूलर, साईकिल, टेलर(कपडे सीलने वाले), मोबाईल शाॅप, मोबाईल रिपेयरिंग, पेन्ट एवं टाईल्स, की दुकाने, फर्नीचर शोरूम, व फर्नीचर तैयार करने वाले (फर्नीचर कारखाना), गिफ्ट सैण्टर, मोटर साइकिल स्पेयर पार्टस एवं रिपेयरिंग सेण्टर, तथा एल्यूमिनियम/लकडी का कार्य करने वालों की दुकानें।
 भारी वाहन/छोटे वाहन की मरम्मत की दुकानें, कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, पशु चारा सर्विस सेन्टर, स्पेयर पार्टस की दुकानें, फोटो स्टेट, फोटो स्टूडियो, जिरोक्स, कम्पयूटर सम्बन्धी कार्य करने वाली दुकाने, डिजीटल प्रिन्टिंग, प्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकाने, आॅप्टिकल की थोक एवं रिटेल की दुकाने, ट्रांसपोर्टरों के गोदाम एवं बीडी सिगरेट की दुकानें।
 मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति होगी, किन्तु दुकानों पर सिर्फ मिठाई बेचने का कार्य किया जाएगा दुकानों पर बैठकर खाने की कोई अनुमति नही होगी।
 हाइवे स्थित रेस्टोरेन्ट-किचन को खाने/खाद्य पदार्थो की केवल होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। दुकानों/रेस्टोरेंट आदि पर बैठकर खाने/खिलाने की की अनुमति नही होगी।
 जनपद में जो भी दुकाने/अधिष्ठान इत्यादि खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारो आदि को फेस कवर/मास्क लगाना होगा, गलब्स का इस्तेमाल करना एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करना तथा सफाई व्यवस्था एवं अन्य प्रकार के सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा साथ ही दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।

(5) व्यक्तियों एवं माल/वस्तुओं आदि के आवागमन के सम्बन्ध में-
ऽ रोडवेज एवं प्राईवेट बसों के संचालन को इस शर्त के साथ अनुमति होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाए, स्टन्डिग की अनुमति नही होगी। संचालन के दौरान चालक/परिचालकों को मास्क,गल्ब्स का प्रयोग करना होगा। यात्रियों को भी मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा साथ ही बसों को नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा।
ऽ जनपद के अन्दर एवं जनपद से बाहर चिकित्सा-व्यवसायी, नर्स एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई-कार्मिक और एम्बुलेन्स को बिना किसी प्रतिबन्ध में साथ आवागमन की अनुमति होगी।
ऽ जनपद के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा एवं इस हेतु पृथक से किसी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नही होगी।
ऽ समस्त प्रकार के माल/माल परिवहन (खाली ट्रको सहित) को परिवहन की अनुमति होगी।
ऽ दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

(6) सार्वजनिक स्थल/कार्यस्थल
 सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलांे पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
 सार्वजनिक स्थलों/कार्य स्थलों के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेंडिसं का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।
 कार्य स्थल पर प्रवेश/निकासी एवं काॅमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाॅश/सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाए। सम्पूूर्ण कार्यस्थल क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों  पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि को निरन्तर सैनिटाइजेशन किया जाए।
 कोई भी संगठन/आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा नही होने देगा।
 शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 30 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी। (शादी के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा)
 अन्तिम-संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों
के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी।
 सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय (स्थानीय विधि अनुसार) होगा।

(7) कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचने के लिए सुरक्षा हेतु महत्वूपर्ण निर्देशः-
      कोरोना वायरस सतह पर 03 दिनों तक जीवित रहता है, इसलिए प्रत्येक तीसरे अथवा चैथे दिन सतह को सैनेटाइज करना आवश्यक है, इसलिए सैनेटाइजेशन हेतु दिनों का चिन्हिकरण किया जा सकता है। एम0एच0ए0 की गाइड-लाईन के अनुसार सोमवार से रविवार तक समस्त दुकाने खुल रही हैै

दुकानदार और उनके कर्मचारीगण सप्ताह में किसी भी दिन बाजार नीति के अनुसार स्वयं अथवा अपने कर्मचारियों के लिए दुकानबन्द करने हेतु स्वतन्त्र है। कोरोना संकमण के काल में जनहित में जनता के अधिक आवागमन वाले बाजार क्षेत्र को प्रत्येक तीसरे दिन सेनेटाइज करने के लिए समस्त मार्किट क्षेत्र को प्रत्येक ढाई दिन के बाद यथा मंगलवार एवं शुक्रवार को अपरान्ह 01 बजे के बाद बाजार बन्द करने के निर्देश दिए जाते है।

      समस्त नगर पालिका/नगर पंचायतो एवं ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, एवं खण्ड विकास अधिकारी अपने-अपने बाजार क्षेत्रों मे उपरोक्त का निर्देशानुसार पालन करायेंगें और सम्बन्धित थाना एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ फायर टेन्डर की गाडियों में सोडियम हाइपो क्लोराईड केमिकल का प्रयोग कर मार्किट क्षेत्र को पूर्ण रूप से सैनेटाइजेशन करायेंगे। सैक्टर मजिस्टेªट, नगर पालिका/नगर पंचायते तथा ग्राम पंचायतों के कर्मचारीगण उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

         जनपद में ढाई दिन के उपरान्त यथा मंगलवार एवं शुक्रवार को दोपहर 01 बजे से बाजार बन्दी के उपरान्त अगले दिन प्रातः   05.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोडकर)।

         उपरोक्त आदेशों एवं लाॅकडाउन गाइडलाइन्स का आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अनुरूप समस्त प्रकार के निर्देशों का अनुपालन नगर पालिका क्षेत्र मुजफ्फरनगर में नगर मजिस्टेªट तथा तहसील क्षेत्र में समस्त उप जिला मजिस्टेªट सुनिश्चित करायेंगें।

(8) दण्डात्मक प्रावधान-लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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