महिलाओं के मौलिक व विधिक अधिकार पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कलेन्डर के अनुसार श्री राजीव शर्मा, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर के कुशल निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर की ओर से ग्राम कूकडा के ब्लांक सदर मुजफफरनगर में ‘‘ महिलाओं के मौलिक व विधिक अधिकार ‘‘ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया
जिसमें श्रीमती सलोनी रस्तोगी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफफरनगर, के द्वारा उपस्थित समस्त महिलाओं को भारतीय सविधान में महिलाओ/ लडकियों को प्राप्त मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध मे विस्तार से बताया गया
यह भी बताया गया कि हमारे संविधान में बालिकाओ के कल्याण व सुरक्षा के सम्बन्ध में अनेक अधिनियम बनाये गये है जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, यौन हिंसा से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 आदि परन्तु बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है
परिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय,सभी स्तरों पर प्रयास किया जाए। बालिकाओं के स्वास्थय, शिक्षा, आत्म रक्षा, सामाजिक सोच व विचारधारा,बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण आदि विषयों पर कार्य करने की आवश्यकता है। निर्णय लेने में पारिवारिक स्तर से ही बालिकाओं को भागीदार बनाये।
महिलाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। उनके द्वारा शिविर में उपस्थित महिलाओं को यह भी बताया गया कि कानून द्वारा अनेको अधिकार दिये गये है लेकिन जागरूकता की कमी है
महिलाओं को जागरूक करने का कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है यदि कोई महिला मुकदमें की पैरवी आर्थिक स्थित के कारण करने में असमर्थ है
तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देने पर निः शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जायेगा तथा शिविर में उपस्थित आम जनमानस को संविधान में दिये गये मौलिक कर्तव्यों व कोविड -19 करोना वायरस के बारे मे जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।
श्रीमती रितु गुप्ता, ए0डी0ओ0 सदर, शिवांगी बालियान, महिला कल्याण अधिकारी, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, अधिवक्ता, शमा चौधरी, अनीता देवी आदि आदि शिविर में उपस्थित रहें।
श्रीमती सलोनी रस्तोगी, सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 18.10.2020 दिन रविवार को माईक्रो लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर मुजफफरनगर, व वाहृय न्यायालय बुढाना, में किया जायेगा।
जिसमें छोटे अपराधिक मामलों का निस्तारण किया जायेगा। तथा दिनांक 01.11.2020 दिन रविवार को ई- लोक अदालत का आयोजन अध्यक्ष मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण मुजफफरनगर के न्यायालय कक्ष, एवम् प्रधान न्यायाधीश मुजफफरनगर व पारिवारिक न्यायालय के न्यायालय कक्ष में किया जायेगा।
जिसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, एवम् वैवाहिक वादों, का निस्तारण किया जायेगा। कोराना को दृष्टिगत रखते हुए ई- लोक अदालत का आयोजन हो रहा है
जिसमें पक्षकार सुलह – समझौते के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण करा सकते है। लोक अदालत के माध्यम से निपटने वाले मामलों में दोनो पक्षों की जीत होती है।
पक्षकारों के धन व समय की बचत होती है तथा मामलों के निस्तारण के पश्चात भी सम्बन्ध सौहार्द पूर्ण बनते रहते है।